28 साल बाद मिला सिस्टर अभया को इंसाफ, अपराधियों को मिली उम्रकैद की सजा..

0
114

केरल की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 28 साल पुराना एक केस को सॉल्व करते हुए आरोपियों को सजा दिलवाई। इस केस में कोर्ट ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि ये मामला साल 1992 का है। साल 1992 में केरल के कोट्टायम में सिस्टर अभाया (Sister Abhaya) की हत्या का केस दर्ज हुआ था। जिसके बाद अब मंगलवार को इस मामले की सुनाई में कोर्ट ने अपराधियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

कोर्ट ने इस मामले में फादर थॉमस कोट्टूर और नन सिस्टर सेफी को सिस्टर अभया की हत्या का दोषी ठहराया। सीबीआई कोर्ट ने कैथोलिक फादर थॉमस कोट्टूर और नन सिस्टर सेफी को इस हत्या के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस दौरान कोर्ट ने धारा 302 के तहत उम्रकैद के साथ साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भरने को कहा। सिर्फ इतना ही नहीं इसके अलावा सबूत मिटाने के जुर्म में 7 साल की जेल और कॉन्वेंट में गैरकानूनी तरीके से घुसने के लिए भी उम्रकैद की सजा सुनाई।

बता दें कि साल 1992 में मार्च के महीने में कोट्टायम के एक कॉन्वेंट में एक 21 साल की सिस्टर का मर्डर कर दिया गया था। जिसके बाद इसको आत्महत्या का मामला ठहरा दिया गया था। थॉमस कोट्टूर, एक अन्य पादरी होज़े फूथराकयाल और सेफी के बीच अनैतिक गतिविधियों को सिस्टर अभया ने देख लिया था। जिसके बाद सुबह उनकी हत्या करदी और अपने जुर्म को छुपाना के लिए उन्होंने सिस्टर के शव को कॉन्वेंट के ही एक कुएं में फेंक दिया। बता दें कि पुलिस ने भी अपनी जांच में इस मामले को आत्महत्या बताया। जिसके बाद इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया।