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महाराष्ट्र में यहां नक्सलियों का खौफ, तीन JVB को लगाई आग

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महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के गढ़चिरोली में एक बाद फिर नक्सली अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं. पहले भी गढ़चिरौली में नक्सली हमला कर चुके हैं. यहां सेना नक्सलियों खिलाफ बड़ा अभियान भी चला चुकी है.

एक बार फिर नक्सली पनप रहे हैं. ताजा घटना गढ़चिरौली जिले की एटापल्ली तहसील की है, जहां पर नक्सलियों ने तीन वाहनों को आग लगा दी. उन्होंने जिन मशीनों में आग लगाई है वह जेसीबी मशीनें हैं. उनमें आग लगने से किसानों को 80 से 90 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है.

जन्मदिन मनाने जा रहे 6 युवकों की सड़क हादसे में मौत

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हरियाणा : देशभर ममें हर दिन सडक हादसों में कई लोगों की जानें चली जाती हैं। ऐसा ही एक हादसा हरियाणा के  फरीदाबाद में हुआ है। पाली रोड पर बीती रात बड़ा हादसे की जानकारी सामने आ रही है, जिसमें 6 युवकों  की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 6 युवक अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने निकले थे। उनकी कार गांव पाली के पास एक डंपर से टकरा गई। आमने-सामने की भिड़ंत में कार के परखच्चे उड़ गए।

हादसे के बाद जुटे लोगों ने काफी मशक्कत के बाद सभी युवकों को कार से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। मरने वालों के नाम जतिन छाबड़ा, पुनीत मंगला, संदीप वाडिया, नोनू गुलाटी, विशाल सेठी और संदीप हैं। सभी पलवल में कैंप और जवाहर नगर के रहने वाले हैं।

जानकारी के अनुसार हादसे में मरने वाले सभी युवक की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है और यह सभी युवक पलवल के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि सभी अपने दोस्त रिंकू का जन्मदिन मनाने के लिए कार में सवार होकर निकले थे। जन्मदिन मनाने के लिए यह लोग गुरुग्राम जा रहे थे, लेकिन जिस युवक का जन्मदिन था वह घर से निकला ही नहीं था। गांव पाली के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने इनकी कार को सामने से टक्कर मार दी, जिसमें सभी की मौत हो गई।

5 राज्यों में उपचुनाव का रिजल्ट, यहां 27 साल बाद जीती कांग्रेस, पढ़ें पूरी खबर

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पूर्वोत्तर के तीनों चुनावी राज्यों में कांग्रेस को चाहे बुरी हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उपचुनावों के नतीजों ने एक बार फिर पार्टी में जान फूंकने का काम किया है। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में कांग्रेस को बड़ी हार मिली है। तीनों राज्यों में कांग्रेस इस बार सिंगल डिजिट सीट पर सिमट गई है। हालांकि, महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु के उपचुनाव में कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है।

महाराष्ट्र के कस्बा पेठ सीट से कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। भाजपा इस सीट पर पिछले 27 साल से राज कर रही थी। कस्बा पेठ सीट पर कांग्रेस के रवींद्र धंगेकर ने भाजपा के हेमंत रसाने को हराया है। इस सीट पर भाजपा 1995 के बाद चुनाव हारी है। इस जीत के साथ ही महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को एक नई संजीवनी मिल गई है।

तमिलनाडु की इरोड पूर्व सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस उम्मीदवार ईवीकेएस एलंगोवन ने चुनाव में AIADMK के केएस थेन्नारास्रु को हराया है। इस सीट पर कांग्रेस और डीएमके गठबंधन ने चुनाव लड़ा था, जिसका फायदा उसे मिलता भी दिखा है।

पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में कांग्रेस को सागरदिघी विधानसभा सीट पर जीत मिली है। टीएमसी नेता सुब्रत साहा के निधन के बाद इस सीट पर चुनाव हुए थे। कांग्रेस के बायरन बिस्वास ने TMC नेता देबाशीष बनर्जी को यहां हराया है और करीब डेढ़ साल बात जीत पाई है।

सुष्मिता सेन को आया हार्ट अटैक, खुद किया खुलासा

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बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर  खुद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनकर उनके चाहने वालों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में खुलासा किया है कि उन्हें कुछ दिन पहले हार्ट अटैक आया और अब उनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है।

एक्‍ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर पिता संग एक फोटो शेयर कि और इसके साथ लंबा-चौथा पोस्ट भी लिखा- शोना, अपने द‍िल को हमेशा खुश और ताकतवर रखना और देखना जब भी तुम्हें इसकी जरूरत होगी, ये तुम्हारा साथ देगा. (ये शब्द मेरे पापा ने मुझे कहे थे) दो दिन पहले मुझे हार्ट अटैक आया था। अब मेरी एंजियोप्लास्टी हो गई है और स्‍टेंट डल गया है। सबसे जरूरी बात, मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने भी ये बात कही है कि ‘मेरा दिल बहुत बड़ा है।

jagranएक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में आगे लिखा- ‘मेरा साथ देने के लिए बहुत सारे लोगों का शुक्रिया करना है। जल्द ही दूसरे पोस्‍ट में वो भी करूंगी। ये पोस्ट मैंने सिर्फ इसल‍िए की है ताकि मेरे शुभचिंतकों को अच्‍छी खबर मिल सके कि सब ठीक है और मैं थोड़ी सी और जिंदगी के लिए तैयार हूं। आप सभी को मेरा प्‍यार। इस पोस्ट के बाद सुष्मिता के फैंस और सेलेब्स उनके लिए दुआ कर रहे हैं।

एक्ट्रेस सोनल चौहान ने लिखा- आपको प्यार और ताकत भेज रही हूं। पूनम ढिल्लों ने लिखा- स्वस्थ रहो – तुम एक अद्भुत महिला हो! भगवान आपको हमेशा अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। सूफी चौधरी ने लिखा- आपको प्यार और रोशनी भेज रही हूं… मैं जानती हूं कि आप और आपका दिल दोनों पहले से ज्यादा मजबूत होंगे।

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कुछ दिन पहले ही सुष्मिता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था। सुष्मिता ने आगे देखो, आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ते चलो के हैशटैग के साथ कैप्शन की शुरुआत की थी और लिखा था- और ऐसे ही करते हुए सब आपके पीछे रह जाएगा। थोड़ा सा मौसम खराब है, मुझे ठीक होने के लिए आपकी दुआओं की बेहद जरूरत है। आप भेजिए, मैं रिसीव कर लूंगी. आपका दिन शुभ हो। एक्ट्रेस के वर्कफ्रंट की बात करें तो जल्द आर्या 3 में नजर आएंगी। े

उत्तराखंड : धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक, इन 23 फैसलों पर लगी मुहर

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देहरादून : सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसके बाद सरकार ने 23 बड़े और अहम फैसलों पर मुहर लगाई है।

1. उत्तराखण्ड (सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 ( अधिनियम संख्या – 15 वर्ष, 1895) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधन. जनपद ऊधमसिंहनगर के सीमान्तर्गत पूर्वी पाकिस्तानी (वर्तमान बांग्लादेश) से वर्ष 1971 से पूर्व भारत आये शरणार्थी जिन्हें पुर्नवास योजना के अन्तर्गत कृषि हेतु सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के अधीन जिला पुर्नवास कार्यालय, बरेली और जिला पुर्नवास कार्यालय, रुद्रपुर (पूर्ववर्ती जिला नैनीताल) वर्तमान जिला ऊधमसिंहनगर द्वारा भूमि पट्टे पर आवंटित की गयी थी, तथा मूल पट्टेदार की सहमति से अन्य व्यक्ति जो दिनांक (09-01-2000 से पूर्व कब्जा प्राप्त कर उक्त भूमि पर काबिज थे, के विधिमान्यकरण हेतु उत्तराखण्ड (सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 ) (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1895) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधन.

2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 ) की धारा-1 में संशोधन एवं धारा-233-क में अन्तः स्थापन. प्रदेश स्तर पर नगर निकायों के विस्तार होने के फलस्वरूप “भू-राजस्व अधिनियम’ के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा की जाने वाली दाखिल-खारिज / म्यूटेशन की कार्यवाहियां बाधित हुई हैं, जिस कारण प्रदेश में आमजन को हो रही कठिनाईयों, भूमि विवादों की बढ़ती संख्या तथा भू-राजस्व में आयी कमी के दृष्टिगत अधिनियम में संशोधन. उक्त अधिनियम में संशोधन होने के फलस्वरूप ऐसे विस्तारित नगर निकाय क्षेत्रों में भूमि के दाखिल-खारिज / म्यूटेशन में आ रही कठिनाईयों का समाधान हो जायेगा. साथ ही भू-राजस्व में भी वृद्धि होगी।

3.अभिकर्ता / प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिये सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) नियमावली 2023. परिवहन विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 125 के अन्तर्गत टूर ऑपरेटर्स हेतु व्यवस्था की गयी थी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 (यथा संशोधित, 2019) की धारा- 93 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रस्तावित नियमावली के प्रख्यापन उपरान्त टूर आपरेटर्स द्वारा पंजीकरण करते हुए लाइसेंस प्राप्त किया जाएगा, जिससे राजस्व की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त पर्यटकों को समय-समय पर सुचारू सेवा न दिए जाने सम्बन्धी शिकायतों का निराकरण तथा टूर आपरेटर्स के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही की जा सकेगी। टूर आपरेटर्स को उक्त नियमावली के अन्तर्गत पंजीयन किए जाने हेतु उन्हें GST नम्बर भी प्राप्त करना होगा, जिससे GST में भी राजस्व की प्राप्ति होगी।

4. मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की संशोधित गाईडलाईन. “मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना” को वित्तीय रूप से और अधिक व्यावहारिक बनाये जाने हेतु योजना गाईडलाईन में संशोधन किया गया है। इसके अन्तर्गत योजना को सूक्ष्य लघु एवं मध्यम विभाग की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के स्थान पर सूक्ष्य लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 के अन्तर्गत संचालित किया जायेगा जिसमें लाभार्थियों को 15% से 25% अनुदान के स्थान पर 15% से 40% तक अनुदान अनुमन्य होगा। 20 से 25 कि०वा० के संयंत्र के स्थान पर 50 कि०वॉo, 100 कि०वॉ0 एवं 200 कि०वॉ० के परियोजना संयंत्र स्थापित किये जायेगें। संयत्र लागत की दरों में वृद्धि के दृष्टिगत रु 40000 प्रति कि०वा० के स्थान पर रू 50000.00 प्रति कि०वा० की दरें निर्धारित की गयी है।

5. अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993 को प्रतिस्थापित करते हुए नवीन नियमावली, 2023 के प्रख्यापन. उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-481/XIII-1/2010-3(08)/2006 देहरादून 28 मई, 2010 से कृषि विभाग में सिंगल विण्डों सिस्टम स्थायी रूप से लागू किया गया है। इसमें अधीनस्थ कृषि सेवा के पदों का पुर्नगठन करते हुए व्यवस्था को न्याय पंचायत स्तर पर ले जाया गया है। इस क्रम में उत्तराखण्ड राज्य की विशेष भौगोलिक स्वरूप के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 2023 प्रख्यापित की जा रही है।

6. G-20 Summit से सम्बन्धित कार्यो / प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी (HPC) का गठन. उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 28 मार्च से 30 मार्च, 2023 (रामनगर, जनपद-नैनीताल), दिनांक 25 मई से 27 मई, 2023 तथा 26 जून से 28 जून, 2023 तक G-20 Summit से सम्बन्धित प्रस्तावित आयोजनों के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास विभाग, आवास विभाग, ऊर्जा विभाग, सिंचाई विभाग, पर्यटन विभाग तथा अन्य विभागों से निर्माण कार्य आदि विषयक EAP प्रोजेक्ट की तरह सम्बन्धित विभिन्न कार्यों की स्वीकृति हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी (HPC) का गठन हेतु प्रस्ताव किया गया।

7. राजकीय होटल मैनेजमेन्ट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, देहरादून एवं अल्मोड़ा संस्थानों हेतु पूर्व में सृजित संगठनात्मक ढांचे को AICTE के मानकों के अनुसार पदों का सृजन एवं पुर्नगठन. होटल व्यवसाय के क्षेत्र में लगातार हो रहे परिवर्तनों तहत होटल मैनेजेन्ट के क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य के युवाओं को उच्च कोटि का प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदान किये जाने एवं रोजगार के अवसर मुहिया कराये जाने के उददेश्य से राज्य में स्थित राजकीय होटल मैनेजमेन्ट संस्थाओं में डिग्री पाठ्यक्रमों का संचालन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली भारत सरकार के मानकों के तहत किया जाना अपेक्षित है, जिस हेतु राजकीय होटल मैनेजमेन्ट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन देहरादून एवं अल्मोडा संस्थानों के पूर्व में सृजित संगठनात्मक ढांचे को ए०आई०सी०टी०ई० के मानकों के अनुसार उक्त संस्थानों हेतु नियमित 48 पदों एवं नियत वेतन / आउटसोर्स के 50 पदों के सृजन एवं पुर्नगठन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

8.सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 में संशोधन. नागरिकों को समयबद्ध एवं त्वरित रूप से सेवाओं को उपलब्ध कराये जाने एवं सेवा का अधिकार आयोग को अधिक प्रभावशाली एवं सशक्त बनाये जाने के दृष्टिगत “सेवा का अधिकार अधिनियम 2011” में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें द्वितीय अपील निस्तारण हेतु समय-सीमा 45 दिवस निर्धारित करते हुए द्वितीय अपील का अधिकार, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग को दिये जाने सहित शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान किये जाना, मुख्य आयुक्त और दो आयुक्तों की नियुक्तियाँ उत्तराखण्ड विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा करते हुए आयुक्तों की सेवा की कार्यावधि तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले हो किया जाना है तथा सेवा का अधिकार आयोग को सूचना आयोग की तरह न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन का अधिकार प्रदान किया जाना है। उपरोक्त निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2023 तैयार किया गया है।

9.उत्तराखण्ड परिवहन निगम के वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (1) (2) (3) (4) के प्राविधानानुक्रम में उत्तराखण्ड परिवहन निगम के वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन निगम बोर्ड से अनुमोदन एवं महालेखाकार, भारत सरकार से ऑडिट के उपरान्त विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने की मा. मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

10.उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (संशोधन) नियमावली 2023. उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत समय-समय पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में यात्री की मृत्यु होने, घायल व गम्भीर रूप से घायल होने पर सम्बन्धित एवं उसके आश्रितों को दुर्घटना राहत राशि दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली. 2008 का प्रख्यापन किया गया था। वर्तमान में सार्वजनिक सेवायान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर दुर्घटना से प्रभावितों को राहत राशि प्रदान किये जाने से पूर्व मजिस्ट्रीयल जांच की अनिवार्यता विद्यमान है जिस कारण प्रभावितों को उक्त राहत राशि प्रदान किये जाने में संभावित विलम्ब को देखते हुए मजिस्ट्रीयल जांच की अनिवार्यता समाप्त किये जाने एवं दुर्घटना राहत निधि मद में जिलाधिकारी के निवर्त्तन पर धनराशि रखने की सीमा ₹25.00 लाख को बढ़ाकर ₹50.00 लाख किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा. मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

11. उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखों की सम्परीक्षा राज्य विधान सभा को प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में.

1. उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-169 दिनांक 08 जून, 2012 में उत्तराखण्ड चन विकास निगम प्रथम संशोधन अधिनियम 2012 की उपधारा 02 एवं 04 में प्राविधान है कि “वन विकास निगम के लेखे प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उनके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित निगम के लेख लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे।

2. “उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत ) ” के अध्याय-5 प्रस्तर 26(1) में प्राविधान है कि निगम प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्य-कलापों का लेखा दिया जाएगा, तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा राज्य सरकार ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात उसे यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।”

3. उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वर्ष 2019-20 के आर्थिक चिट्ठे प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा प्रमाणित कर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (Separate Audit Report) को आगामी विधान सभा सत्र में सदन के पटल पर चर्चा हेतु रखने से पूर्व मा० मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

12.राज्य की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2022-23 में कय किये जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारित किये जाने के संबंध में.

राज्य की सहकारी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्रों के दौरान कय किये जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य इस हेतु गठित राज्य परामर्शी समिति की संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

पेराई सत्र 2022-23 हेतु उत्तराखण्ड राज्य की चीनी मिलों द्वारा कय किये वाले गन्ने का मूल्य निर्धारित किये जाने हेतु गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग से जुड़े समस्त पक्षों से विचार विमर्श कर संस्तुतियां शासन को उपलब्ध कराने हेतु राज्य परामर्शी समिति का गठन किया गया। राज्य परामर्शी समिति द्वारा विगत पेराई सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य को वर्तमान पेराई सत्र हेतु भी यथावत रखे जाने की संस्तुति की गयी है। उक्त संस्तुति के क्रम में पेराई सत्र 2022-23 हेतु राज्य परामर्शित मूल्य को निम्नवत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है:-
अगेती प्रजाति : रू० 355.00 प्रति कुन्टल (मिल गेट पर)
सामान्य प्रजाति : रू० 345.00 प्रति कुन्टल (मिल गेट पर)

“चीनी मिलों के बाह्य कय केन्द्रों से गन्ने का परिवहन मिल तक कराये जाने के मद में होने वाली कटौती विगत पेराई सत्र की भांति रू० 09.50 प्रति कुन्तल निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

13.भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) में विद्युत वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्राविधान किये जाने के संबंध में.

एकल आवासीय भवनों को छोड़ते हुए समस्त विद्यमान गैर आवासीय भवनों ( यथा ग्रुप हाउसिंग, प्लाटेड, होटल, मोटल, मल्टीप्लेक्स, गेस्ट हाउस, लॉजेज तथा अन्य गैर आवासीय भवन इत्यादि) भवनों में ( 1500 वर्ग मी0 से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल में) कुल स्वीकृत पार्किंग ECS (Eqivalent Car space) Bay में से 03 प्रतिशत ECS Bay अथवा 1 ECS Bay, जो भी अधिक हो, में 2-wheeler तथा 2 प्रतिशत ECS Bay अथवा 1 ECS Bay, जो भी अधिक हो, में 4- wheeler, Electric Vehicle Charging Infrastructure की व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी। प्रस्तावित समस्त प्रकार के नव निर्माण, जो 1500 वर्ग मी0 से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल में प्रस्तावित हो. में (एकल आवासीय को छोड़कर) स्वीकृत पार्किंग ECS के न्यूनतम 10 प्रतिशत ECS (Municipal Corporations Towns में) एवं 05 प्रतिशत ECS (Other Towns) अथवा 1 ECS जो भी अधिक हो, पर Electric Vehicle Charging Infrastructure सुविधा की व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी। कुल Electric Vehicle Charging Bay में 60:40 के अनुपात में 2 wheeler तथा 4-wheeler की चार्जिंग सुविधा की व्यवस्था की जायेगी।

14. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को मानचित्र स्वीकृति से प्राप्त होने वाले विकास शुल्क की धनराशि के वितरण के सम्बन्ध में.

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को मानचित्र स्वीकृति से प्राप्त होने वाले विकास शुल्क में से 10 प्रतिशत धनराशि का व्यय प्रशासनिक कार्य तथा शेष 90 प्रतिशत धनराशि का व्यय अवस्थापना मद में किया जाता है। राज्य के स्थानीय नगर निकायों के अंतर्गत मलिन बस्तियों में सुधार के उद्देश्य से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को प्राप्त होने वाले विकास शुल्क में से 10 प्रतिशत भाग, सम्बन्धित स्थानीय नगर निकायों को दिया जाना है। इस धनराशि का उपयोग स्थानीय नगर निकायों के अंतर्गत मलिन बस्ती पुनर्वास एवं उससे संबंधित अवस्थापना सृजन हेतु किया जाएगा। विकास शुल्क से प्राप्त होने होने वाली धनराशि का समुचित वितरण, व्यय एवं अनुश्रवण संबंधित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें संबंधित प्राधिकरण के उपाध्यक्ष / जिलाधिकारी, सदस्य सचिव एवं नगर आयुक्त / मुख्य नगर अधिकारी / अधिशासी अधिकारी, संबंधित स्थानीय निकाय, समिति में सदस्य होंगे।

15. उत्तराखण्ड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली 2023.

प्रस्ताव प्रस्तावित नियमावली द्वारा उत्तराखण्ड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) नियमावली, 2003 के नियम 17 में यह संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है कि यदि अधिष्ठानों के रजिस्ट्रीकरण (Registration) के लिए मुख्य नियोजक, श्रम विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिकारिक पोर्टल पर पूर्व निर्धारित शुल्क के प्रमाण के साथ प्रासंगिक अभिलेखों सहित उपलब्ध ऑन लाइन प्रारूप में आवेदन अपलोड करता है और आवेदन करने के 20 दिन में यदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा पंजीयन / आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो पंजीयन स्वतः स्वीकृत (Deemed Registration) समझा जाएगा।

उक्त के अतिरिक्त प्रस्तावित नियमावली द्वारा यह संशोधन भी प्रस्तावित किया जा रहा है कि यदि संविदाकार द्वारा अनुज्ञा (License) प्राप्त करने के लिए श्रम विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिकारिक पोर्टल पर पूर्व निर्धारित शुल्क के प्रमाण के साथ प्रासंगिक अभिलेखों सहित उपलब्ध ऑन लाइन प्रारूप में आवेदन अपलोड करता है और आवेदन करने के 20 दिन में यदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा / आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो अनुज्ञा स्वतः स्वीकृत (Deemed Licensing) समझा जाएगा।

16.उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2023 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में.

उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरांत पुलिस दूरसंचार विभागान्तर्गत राजपत्रित संवर्ग हेतु नवीन सेवा नियमावली प्रख्यापित न हो पाने के दृष्टिगत वर्तमान में उनकी सेवा शर्तों का विनियमन उ०प्र० पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। अतः राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सेवा शर्तों में किये गये परिवर्तन / संशोधन के अनुसार संवर्ग की सेवानियमावली को अद्यतन किये जाने तथा साथ ही पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर चयन हेतु शैक्षणिक अर्हता / चयन प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन किये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2023 को प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

17.स्टेट इन्स्टीटयूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन नई टिहरी संस्थान के शैक्षिणिक स्टॉफ को ए०आई०सी०टी०ई० के मानकानुसार न्यूनतम प्रवेश वेतन अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में.

होटल व्यवसाय के क्षेत्र में लगातार हो रहे परिवर्तनों के तहत होटल मैनेजेन्ट के क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य के युवाओं को उच्च कोटि का प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदान किये जाने एवं रोजगार के अवसर मुहिया कराये जाने के उददेश्य से राज्य में स्थित होटल मैनेजमेन्ट संस्थाओं में डिग्री पाठ्यक्रमों का संचालन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली भारत सरकार के मानकों के तहत किया जा रहा है. जिस हेतु स्टेट इन्स्टीटयूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, नई टिहरी संस्थान में कार्यरत शैक्षिणिक स्टॉफ को ए०आई०सी०टी०ई० के मानकानुसार सहायक प्रोफेसर हेतु रू० 57.700/- एवं प्राचार्य / निदेशक हेतु रू0 1,44,200 /- का न्यूनतम प्रवेश वेतन अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

18. राज्य सरकार द्वारा फिल्म शीर्षक ‘कश्मीर फाइल्स’ तथा ‘सम्राट पृथ्वीराज’ को राज्य के भीतर प्रोत्साहित किये जाने के क्रम में एस०जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु विचलन से अनुमोदित निर्णय को मा० मंत्रिमण्डल के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में.

1. राज्य सरकार द्वारा फिल्म शीर्षक कश्मीर फाइल्स’ तथा ‘सम्राट पृथ्वीराज को राज्य के भीतर प्रोत्साहित किये जाने के क्रम में एस०जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति किये जाने का निर्णय तात्कालिकता के दृष्टिगत विचलन द्वारा प्राप्त करते हुए शासनादेश निर्गत किये गये थे ।

19.उत्तराखण्ड अन्वेषण प्रक्रिया नियमावली, 2022.

उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित M.A. No. 505/2022 in SMW (Crl) No-1/2017 In Re To Issue Certain Guidelines Regarding Inadequacies And Deficiencies in Criminal Trials वाद में पारित आदेश दिनांक 20.04.2021 के अनुपालन में उत्तराखण्ड अन्वेषण प्रक्रिया नियमावली, 2022 पर प्रकरण की तात्कालिकता के दृष्टिगत विचलन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त गृह अनुभाग-5. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-635/2022- XX-5-11 (38) 2022 दिनांक 28.06.2022 को जारी अधिसूचना के माध्यम से उत्तराखण्ड अन्वेषण प्रक्रिया नियमावली, 2022 प्रख्यापित / अधिसूचित की गयी है।

20.मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1548/2021 विधानसभा क्षेत्र 45 गंगोलीहाट के अन्तर्गत नगर पंचायत बेरीनाग को नगर पालिका परिषद का दर्जा दिया जाना है। जिससे उक्त क्षेत्र के निवासियों को प्रकाश, सीवर लाईन, पक्की लाईन सड़कें, साफ-सफाई सम्पर्क मार्ग, शौचालयों आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होगी.

21.प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत महायोजना क्षेत्र में औद्योगिक भू-उपयोग में औद्योगिकइकाईयों की स्थापना हेतु मानचित्र स्वीकृति में स्वप्रमाणन प्रक्रिया अपनाये जाने के संबंध में.

महायोजना क्षेत्र में भू उपयोग के सापेक्ष ही निर्माण एवं अन्य गतिविधियों की अनुमन्यता होती है। चूंकि, उत्तराखण्ड राज्य एक पर्वतीय प्रदेश है, जहां पर आर्थिक उन्नयन की गतिविधियां सीमित हैं। इस स्थिति में राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु उद्यमियों को प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत महायोजना क्षेत्र में औद्योगिक भू-उपयोग के अन्तर्गत औद्योगिक मानचित्र स्वीकृति को सरलीकृत किए जाने के दृष्टिगत स्वप्रमाणन प्रणाली (Self Certification) विकसित किया जाना है। स्वप्रमाणन हेतु पंजीकृत वास्तुविद् तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के माध्यम से उपविधि के अनुसार मानचित्र, स्ट्रक्चरल ड्राईंग एवं सेफ्टी डिजाइन तैयार किया जायेगा तथा सेल्फ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन के अन्तर्गत केवल भवन उपविधि में वर्णित Low and medium risks & Green and White Pollution प्रकार के औद्योगिक इकाइयों जिनकी ऊँचाई 12 मी0 से कम तथा Slope 30 डिग्री से कम हो, उनके लिए ही आवेदन किया जा सकता है।

22..आईफेड के वित्त पोषण से नई परियोजना-ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (Rural Enterprise Accelaration Project- REAP) के ढांचे में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित.

1. PMU कार्यालय हेतु तकनीकी विशेषज्ञ लेवल-10 के 03 अतिरिक्त पदों को सृजित किया जाना है।
2. कतिपय पदों को Management Consulting Firm (MCF) से हटाकर HR Agency में शामिल किया गया है, जिससे व्ययभार में कमी हो रही है।
3. आजीविका समन्वयक, अधिकतम रू० 30,000/- के सृजित 135 पदों में से 40 पदों
को कम करते हुए 95 पद किये जाने का प्रस्ताव है।
4. उत्तराखण्ड पवतीय आजीविका सर्वद्धन कम्पनी (उपासक) के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लेवल-11 (ग्रेड वेतन रू0 6600) का 01 पद सृजित किये जाने का प्रस्ताव है।
5. ग्रामीण वित्त समन्वयक का मासिक मानेदय रू0 30000/- के स्थान पर 35000/- किये जाने का प्रस्ताव है।
प्रस्तावित ढांचे के पुनर्गठन / संशोधित किये जाने के उपरान्त कुल रू0 1445.20 लाख वार्षिक व्यय भार की बचत हो रही है।

23. राज्य के विभिन्न श्रेणीयों की भूमियों को विनियमित किये जाने हेतु विचार विमर्श किया गया। इस हेतु मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित करने के लिए मुख़्यमंत्री को अधिकृत किया गया है.

उत्तराखंड : यहां फिर आया भूकंप, इतनी थी तीव्रता

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पौड़ी : उत्तराखंड में भूकंप लगातार खतरे की घंटी बजा रहा है। जानकार भी इस बात की ओर इशारा कर चुके हैं कि ये छोटे-छोटे झटके किसी बड़े खतरे की ओर संकेत कर रहे हैं। भविष्य में कोई बड़ा खतरा हो सकता है। इस बीच पौड़ी और बागेश्वर दिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि, इनकी तीव्रता बहुत कम थी।

पौड़ी जिले में सुबह 10 बजकर 32 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिसकी तीव्रता 2.4 मापी गई। भूकंप के केंद्र पांच किलोमीटर की गहराई में पाया गया। वहीं बागेश्वर जिले में सुबह चार बजे भूकंप के झटके महसूस किये जाने की खबरें सामने आई हैं। झटकों की तीव्रता 2.6 मापी गई।

बार-बार आते भूकंप के झटके लोगों को डरा रहे हैं। भूकंपीय दृष्टिकोण से उत्तराखंड के ज्यादातर इलाके वैसे ही खतरनाक जोन में आते हैं। ऐसे में लगातार आ रहे झटकों से टेंशन बढ़ जाती है। लोगों को भूकंप के झटकों की चिंता बनी रहती है। हालांकि, इस पर जानकार लगातार शोध कर रहे हैं। भूगर्भीय हलचलों पर भी वैज्ञानिक लगातार नजर बनाए रखते हैं।

मेघालय में त्रिशंकु! नगालैंड और त्रिपुरा में खिला ‘कमल’

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नई दिल्ली : मेघालय, त्रिपुरा और नगालैंड की सत्ता पर अगले पांच साल कौन राज करेगा, ये आज साफ हो जाएगा। रुझानों में नगालैंड और त्रिपुरा में भाजपा गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। हालांकि, त्रिपुरा में एनपीपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती दिख रही है। एग्जिट पोल में मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं। हालांकि, कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा कि इन तीनों राज्यों में इस बार किसकी सरकार होगी।

-त्रिपुरा के रुझानों में भाजपा फिर 31 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है।

-त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य शुरुआती रुझानों में बनमालीपुर विधानसभा क्षेत्र में 493 मतों के अंतर से पीछे चल रहे हैं।

-त्रिपुरा में भाजपा गठबंधन 14 सीटों पर आगे चल रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन 6 सीटों पर आगे है।

-टिपरा मोथा पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।

-मेघालय में टीएमसी चौंकाने वाला प्रदर्शन करती दिख रही है। टीएमसी 12 सीटों पर आगे चल रही है।

-मेघालय के रुझानों में एनपीपी बहुमत से दूर हो गई है। एनपीपी अभी 25 सीटों पर आगे चल रही है।

-मेघालय के रुझानों में एनपीपी को बहुमत मिल गया है। एनपीपी 31 सीटों पर आगे चल रही है।

-नगालैंड में सभी 60 सीटों के रुझान आए। बीजेपी गठबंधन 36 सीट, एनपीएफ 9, कांग्रेस दो और अन्य 13 सीटों पर आगे।

उत्तराखंड : यहां देर रात लगी भीषण आग, मकान जलकर राख

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मोरी : उत्तरकाशी जिले के मारी तहसील क्षेत्र में आग की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती है। ग्रामीण इलाकों में लकड़ी से बने मकानों पर किसी कारण एक बार आग लगने के बाद उसे बुझाना मुश्किल हो जाता है। भीषण आग के कारण लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। देर रात को करीब एक बजे थाना मोरी के दूरस्थ ग्राम स्वीचाण में एक मकान में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई।

आग लगने की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मोरी मोहन कठैत के नेतृत्व में मोरी पुलिस मय आपदा उपकरण, फायर सर्विस एवं एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। मकान में भीषण आग लगी हुई थी जिसे स्थानीय लोगों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया जा सका।

आजन सिंह पुत्र गोकुल सिंह निवासी स्वीचाणगांव थाना मोरी के घर पर आग लगी थी, जिसमें चार परिवार रहते थे। गनीमत रही की घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। कुछ मवेशियों की जलने की आशंका है। जिनका आकलन किया जा रहा है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस टीम द्वारा स्थानीय लोगों के प्रयास की भी सराहना की गई।

होली से पहले महंगाई का झटका, इतने बढ़े रेट

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होली से पहले रसोई गैस सिलिंडर की कीमतों में इजाफा कर आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। कंपनियों ने घरेलू गैस के साथ ही व्यावसायिक गैस सिलिंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है। राजधानी दून में घरेलू गैस की कीमतों में 50 रुपये का इजाफा हुआ है।

पहले यहां सिलिंडर 1072 रुपये में मिलता था, लेकिन बढ़ोतरी के बाद कीमत 1122 हो गई है। वहीं, पांच किलो वाले गैस सिलिंडर में 51 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पहले पांच किलो का सिलिंडर 521 रुपये में मिलता था लेकिन अब यह 572 रुपये में मिलेगा। 10 किलो के सिलिंडर में 35 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पहले इसकी कीमत 764 रुपये थी लेकिन अब यह 799 रुपये में मिलेगा।

इसके अलावा व्यावसायिक गैस के दाम में भी 350 रुपये की भारी बढ़ोतरी की गई है। अभी तक व्यावसायिक गैस सिलिंडर की कीमत दून में 1812 रुपये थी। बढ़ोतरी के बाद यह अब 2162 रुपये में मिलेगा। उत्तराखंड एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चमन लाल ने बताया कि यह कीमतें बुधवार से लागू हो गई हैं।

मेघालय में फिर पलटे रुझान, त्रिपुरा और नगालैंड में भाजपा को बहुमत के आसार

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उत्तर-पूर्व के तीन राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। तीनों राज्यों में 60 सदस्यीय विधानसभा हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को 60 सीटों के लिए चुनाव कराए गए थे, जबकि मेघालय और नगालैंड में 59-59 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव हुए थे।

त्रिपुरा में भाजपा 30 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं लेफ्ट 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। मेघालय में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। यहां पिछले चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। आज के रुझानों में पार्टी 6 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है।

त्रिपुरा में भी भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। यहां भाजपा करीब 40 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा लेफ्ट के खातें में 10 सीटें जाती दिख रही हैं। नगालैंड में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। यहां भाजपा 60 में से 50 सीटों पर आगे चल रही है। एनपीएफ को यहां 6 सीटें मिल रही हैं तो कांग्रेस एक पर आगे है। तीन पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई हुई है।
मेघालय में मामला फंसता दिख रहा है। यहां एनपीपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। यहां, एनपीपी 20 तो टीएमसी 16 सीटों पर आगे चल रही है। त्रिपुरा के चुनावी रुझानों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। अभी तक भाजपा को यहां 29 सीटों पर बढ़त है। वहीं लेफ्ट को 18 तो टीएमपी को 13 सीटों पर बढ़त मिल रही है।