बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दिया ये आदेश, करना होगा..

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बिल्किस बानो

गुजरात दंगे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर लगा एक बदनुमा दाग़ हैं। जिनकी वजह से इंसानियत सारी दुनिया के सामने शर्मसार हुई थी। इसी दिल दहला देने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को अब एक बड़ा आदेश दिया है। ग़ौरतलब है कि गोधरा कांड के बाद गुजरात दंगों की आग में झुलस रहा था, उसी दौरान बिल्किस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी और बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप की खौफ़नाक घटना भी घटी थी।

इसी मामले में विशेष अदालत ने जनवरी 2008 को 11 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई थी। बता दें कि बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि गुजरात सरकार की ओर से उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को एक बड़ा आदेश दिया है कि पीड़िता बिल्किस बानो को 50 लाख का मुआवजा गुजरात सरकार द्वारा दिया जाएगा और गुजरात सरकार को यह मुआवजा पीड़िता को दो हफ़्तों के भीतर ही देना होगा।

इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में आगे कहा की गैंगरेप से पीड़ित बिल्किस बानो को गुजरात सरकार नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी दे साथ ही साथ रहने के लिए घर भी सरकार को उपलब्ध कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन अरकार को जल्द से जल्द करना होगा।