सुप्रीम कोर्ट से मिली नीट-पीजी मेडिकल काउंसलिंग को मंजूरी, OBC को 27 और EWS को 10 फीसदी…

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नीट-पीजी 2021 की काउंसलिंग में हो रही देरी के खिलाफ देशभर में रेजिडेंट डॉक्‍टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब उनका प्रदर्शन खत्म होने का समय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई के दौरान जल्द से जल्द काउंसलिंग शुरू करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अन्‍य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर तबके (EWS) के लिए आरक्षण पर भी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुताबिक NEET PG परीक्षा में OBC को 27% और EWS को 10 फीसदी आरक्षण देने की वैधता बरकरार रखी जाएगी।

बता दें कि डॉक्टरों की हड़ताल से से दिल्‍ली, मुंबई समेत कई बड़े शहरों में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं पर असर पड़ा है। जिसको देखते हुए हेल्‍थ एक्‍सपर्ट्स ने जल्‍द से जल्‍द काउंसलिंग शुरू करने की गुहार लगाई थी। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि “NEET PG 2021 और NEET UG 2021 की काउंसलिंग उसी आधार पर होगी, जो 29 जुलाई 2021 के नोटिस में बताया गया था। यानी OBC कैटिगरी को 27% आरक्षण और EWS कैटिगरी के कैंडिडेट्स को 10% आरक्षण जारी रहेगा। EWS का पैमाना वही होगा जो 2019 के ऑफिस मेमोरेंडम में बताया गया था।”

गौरतलब हैं कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने की है। कोर्ट ने मौजूदा सत्र के लिए EWS कैटिगरी में आठ लाख सालाना आय का पैमाना बरकरार रखते हुए काउसंलिंग की अनुमति दी है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि “ये कोटा वर्तमान साल से प्रभावी है। सुप्रीम कोर्ट EWS कोटे की वैधता पर मार्च में विस्तृत सुनवाई करेगी।”