नई दिल्ली: कर्णाटक के बाग़ी विधायकों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम् फ़ैसला सुनाया है. कर्नाटक के बाग़ी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है.अदालत ने स्पीकर के आदेश को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों को निष्काषित करने के मामले पर अपना फ़ैसला सुनाया. अदालत ने ये भी कहा कि ये आदेश सरकार और विपक्ष दोनों पर एक ही तरह से लागू होता है.
जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि जिस तरह से याचिकाकर्ता अदालत में आये हैं वो ठीक नहीं है.बाग़ी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से लेकिन बड़ी राहत मिल गई है. इन विधायकों को तत्कालीन स्पीकर ने 2023 तक अयोग्य क़रार दिया था. इस फ़ैसले के बाद कर्णाटक की सियासत तेज़ हो जाएगी. स्पीकर ने 17 विधायकों को अयोग्य क़रार दिया था. उल्लेखनीय है कि 15 सीटों के लिए उपचुनाव 5 दिसम्बर को होने हैं.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्दरामैया ने इस फ़ैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो अदालत के फ़ैसले का सम्मान करते हैं. उन्होंने फ़ैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि मैं पूरे फ़ैसले का आदर करता हूँ जिसमें ये भी शामिल है कि अयोग्य विधायकों को कोर्ट ने चुनाव लड़ने का मौक़ा दिया है. उन्होंने साथ ही कहा कि ये फ़ैसला इस तरह के विधायकों के लिए सबक़ भी है.