राज्य में हुआ फिर लॉकडाउन जारी, नई गाइडलाइन के साथ लोगों को मिली ये छूटें

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कोरोना संक्रमण देश मे तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। देश में मरीज़ों की तादाद में रोज़ इज़ाफ़ा हो रहा है और रोज़ नए कोरोना संक्रमित मरीज़ों की पुष्टि की जा रही है। देश मे कोरोना संक्रमित मरीज़ो की तादाद बढ़ कर नो लाख से ज़्यादा हो हो गयी है। संक्रमण की तेज़ी को मद्देनजर रखते हुए बिहार में गुरूवार से 15 दिन का लॉकडाउन शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की तेजी को मद्देनजर रखते हुए उसके रोकथाम के लिए दो दिन पहले ही लॉकडाउन का एलान किया था। जो राज्य में 16 जुलाई यानी आज से 31 जुलाई तक लागू रहेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को तेज़ी से बढ़ता देख और इससे हो रही मौतों को देखते हुए राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में इसे सख्ती के साथ लागू करने की तैयारी कर ली गई है। राज्य सरकार द्वारा इसको मद्देनजर रखते हुए पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी गयी है और उसके बाद पुलिस विभाग द्वारा भी सभी जिलों के लिए गाइडलाइन बनाए गए हैं। इसी के चलते राजधानी पटना में आवाजाही के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शुमार होने वाला ऑटो भी 114 इलाकों में बंद रहेगा।

राजधानी पटना में कॉन्टेन्टमेंट ज़ोन वाले 114 इलाकों में ऑटो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। लेकिन इसके अलावा सभी जगहो ऑटो और टैक्सी को अनुमति प्राप्त है। लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर सरकार की पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी नजर रहेगी और बताया ये भी जा रहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार के सभी ज़िलों में और सभी शहरों में चौराहों पर सरकार द्वारा दिए गए आर्डर के मुताबिक़ पुलिस कड़ी निगरानी रखेगी और सभी गाड़ियों की सख्ती से चैकिंग भी की जाएगी।
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लॉकडाउन के दौरान ज़रूरत की सभी चीजों को खोलने की अनुमति भी है। जैसे कि पुलिस, जिला प्रशासन, अग्निशमन, राजस्व प्राप्ति कार्यालय, निबंधन, परिवहन सहित सरकारी कार्यालय सभी खुलेंगे। और होम डिलीवरी करने वालों को भी संबंधित संस्थान के द्वारा निर्गत पहचान पत्र के आधार पर एक जगह से दूरी जगह आने जाने और डिलीवरी करने की इजाज़त दी गयी है। ऑटो टैक्सी और विमान की सुविधायें भी उपलब्ध रहेंगी और यात्री अपने टिकट को एक पास के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर किसी वियक्ति के साथ आपातकालीन स्तिथि अति है या उसको कोई ज़रूरी काम है। तो वो अपने निजी वाहन से भी सफर कर सकता है।

फल-सब्जी एवं मीट-मछली की दुकानें सुबह छह से दस बजे तक और शाम चार से सात बजे तक खुलेंगी। मालवाहक वाहनों पर नहीं रहेगी रोक। रेस्टोरेंट और होटल भी खुलेंगे लेकिन यहां से सिर्फ होम डिलीवरी की जाएगी और ज़रूरत के सामान की सभी दुकानें जैसे दूध की दुकान,किराना दुकान और साथ ही सभी ज़रूरत की दुकानें भी दिए गए वक़्त के मुताबिक़ खुलेंगी। मेडिकल स्टोर अपने समय पर जैसे पहले खुलती थी उसी तरह खुली रहेंगी। औद्योगिक, कृषि एवं निर्माण संबंधी गतिविधियां पूर्ववत जारी रहेगी और साथ ही बैंक और एटीएम भी खुले रहेंगे। पूरे राज्य में स्वास्थ्य से जुड़ी सभी चीजें खुली रहेंगी। बिहार में लगाए गए लॉकडाउन में सभी तरह की बस सेवाएं बंद रहेंगी और सभी पार्क को भी बंद रखा जाएगा। सभी तरह के आफिस, दुकानें और धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, अकादमिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन गतिविधियों पर रोक रहेगी। बिहार सरकार के अधीन सभी सरकारी कार्यालय भी लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। सिर्फ इन विभागों को इससे छूट दी गई है। जैसे- बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभाग।