दिल्ली सरकार ने किया नया आदेश जारी, मास्क न पहनने पर 500 नहीं बल्कि…

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कोरोना वायरस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को फिर एक बार बुरी तरह से घेर लिया है। अचानक बढ़ते मामलों से राज्य सरकार की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया है। जिसके बाद अब संकट को रोकने के लिए दिल्ली सरकार कई कड़े नियम लागू कर रही है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) की ओर से एक और आदेश जारी किया गया है। जिसके चलते अब दिल्ली में बिना मास्क लगाए घूमने वाले शख्स को 500 रुपए की जगह 2000 का जुर्माना भरना होगा।

हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या 200 से घटाकर 50 करदी है। जिसको लेकर गुरुवार को हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि “आखिर 18 दिन का इंतज़ार क्यो? ये कदम पहले क्यो नहीं उठाया गया। हम जब सवाल पूछेंगे तब आप हरकत में आओगे?” जिसके बाद कोर्ट ने बिना मास्क घूम रहे लोगों पर जुर्माना रकम को लेकर भी बड़ा कमेंट किया। कोर्ट ने कहा कि “अभी जो रकम जुर्माने के तौर पर ली जा रही है वो कम है।”
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हाई कोर्ट ने जुर्माना 500 से बढ़ा कर 2000 करने को कहा। जिसके बाद दिल्ली सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना से संक्रमित 7,486 नए मामले सामने आए थे। साथ ही 131 लोगों की मौत भी कोरोना के कारण हो गई। बीते 24 घंटों में आए नए मामलों के साथ दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 5,03,084 हो गई। गौरतलब है कि दिल्ली में 42,458 कोरोना के एक्टिव मामले अभी बाकी हैं।