छठ पूजा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, पब्लिक प्लेस पर नहीं…

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कोरोनावायरस का कहर दिल्ली में फिर एक बार बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिसको लेकर केजरीवाल सरकार एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है। दिल्ली में अचानक बढ़ते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जिसके चलते राज्य में सार्वजनिक मंदिर, घाट (Ghat) और मैदानों में छठ पूजा की अनुमति नहीं दी गई। जिसके खिलाफ दिल्ली के लोगों ने हाई कोर्ट (High court) में एक याचिका दायर की लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया।

हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने कहा कि “त्योहार के लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी है।” बता दें कि छठ पर्व चार दिनों तक मनाया जाता है और इस साल इसकी शुरुआत 18 नवंबर से हो गई है। इस साल छठ पर्व 18 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा। जिसमें 18 नवंबर को नहाय-खाय, 19 नवंबर को खरना, 20 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 21 नवंबर की सुबह के अर्घ्‍य के साथ इस महापर्व की समाप्ति होगी। हालाकि इस दौरान कोर्ट ने छठ पर्व से पहले ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को अपने इलाके के पूजा समितियों के साथ मीटिंग करने का आदेश दिया।
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गौरतलब है कि दिल्ली में फिर एक बार कोरोनावायरस अपने पैर पसारता जा रहा है। जारी आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार के दिन दिल्ली में कोरोना से संक्रमित 6,396 मामलों की पुष्टि हुई थी। जिसके बाद दिल्ली में संक्रमितों की कुल तादाद बढ़ कर 5 लाख तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में दिल्ली में इस वायरस से लगभग 100 लोगों ने अपनी जान भी गवां दी। जिसके बाद मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 7812 हो गई है।