CAA के नियमों को लेकर सामने आई बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने मांगा…

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नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के बारे में हर किसी को मालूम है। लेकिन हर कोई इससे पूरी तरह से वाकिफ नहीं है। देश में इस कानून का विरोध प्रदर्शन काफी ऊंचे स्तर पर हुआ था। मोदी सरकार के इस कानून के खिलाफ कई विपक्षी दल भी खड़े हुए थे और आज भी मोदी सरकार के इस कानून के विरोध में हैं। इस बीच नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने इस कानून के नियम बनाने के लिए 6 महीने का समय और मांगा है।

गौरतलब हैं कि गृह मंत्रालय से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सीएए के नियमों को लेकर सवाल किया था। इस सवाल में उन्होने पूछा कि “सीएए के नियमों को अधिसूचित करने की अंतिम तारीख तय हुई या नहीं.?” जब उनको पता चला की अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई तो उन्होंने इसकी वजह पूछी। उनके सवाल का जवाब देने के लिए गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय सामने आए। उन्होंने कहा कि “नागरिकता संशोधन कानून, 2019 के नियमों को तय करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की समितियों से समय 09.01.2022 तक बढ़ाने का निवेदन किया गया है।”

बता दें कि इस कानून के लागू होते ही देश की जनता ने काफी समय तक इसका विरोध किया था और जनता का साथ देने के लिए कई विपक्ष दल भी इस कानून का विरोध कर रहे थे। देश के मुसलमानों का मानना है कि इस कानून के कारण उनसे उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। बताते चले कि इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक और उत्पीड़न का शिकार हुए हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध समुदाय को भारतीय नागरिकता हासिल कर सकेंगे।