भाजपा विधायक ने रोहिंग्याओं के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में नयी याचिका दाखिल किया

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देश में अवैध तरीके से रह रहे ४० हज़ार रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें देश से निर्वासित करने के लिए भाजपा के किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बिनय कुमार सिंह, तेलंगाना के गोशामहल के भाजपा विधायक टी राजा सिंह और सुनील कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नयी याचिका दायर की है।

गौरतलब है कि प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ पहले ही इससे संबंधित कई याचिकाओं पर विचार कर रही है जिसमें दो रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी मोहम्मद सलीमुल्ला और मोहम्मद शाकिर द्वारा अपने निर्वासन को चुनौती देते हुए दायर की गयी मुख्य जनहित याचिका शामिल है।

नयी दाखिल याचिका में उन्होंने मौजूदा मामले में स्वयं को पक्ष के रूप में शामिल करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि रोहिंग्या प्रवासी शरणार्थी नहीं हैं, उन्हें घुसपैठियों के तौर पर देखा जाना चाहिए। याचिका में यह कहते हुए जम्मू-कश्मीर में रह रहे रोहिंग्याओं का मुद्दे उठाया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारतीयों पर रोक लगाई गई है लेकिन ये लोग वहां रह रहे हैं। अगर जम्मू-कश्मीर राज्य में भारतीयों को रहने की मंजूरी नहीं है तो अवैध तरीके से आए रोहिंग्या समुदाय को भी पाकिस्तान से लगी संवेदनशील सीमा के पास रहने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। याचिका के अनुसार, किसी भी विदेशी नागरिक या ताकत को हमें इस बात के लिए मजबूर नहीं करने दिया जा सकता कि वे जिस तरह से चाहते हैं, यहां रहें।

रोहिंग्याओं की याचिका में हैरान करने वाली मांग की गयी है कि जिन लोगों को शरणार्थी का दर्जा हासिल नहीं है, जिन्हें शरण नहीं दी गयी है लेकिन जिनके अवैध प्रवासी होने की बात स्पष्ट है, उन्हें शरण दी जाए। यह भारत की संप्रभुता पर सीधा सीधा आघात है।