झारखंड की सरकार ने अपनी हेमंत केबिनेट (hemant cabinet meeting) की बैठक में 25 प्रस्तावों पर फैसले लिए क्योंकि कोरो’ना वाय’रस के चलते हुए लॉ’कडा’उन की वजह से झारखंड का सरकारी खज़ाना खाली हो गया था उसको भरने के लिए सरकार द्वारा लिए गए फ़ैसले के मुताबिक झारखंड के प्रोफेशनल टै’क्स (professional tax) के लिए दायरा बढ़ाने को सरकार ने अनुमती दे दी है। इसके मुताबिक जिन लोगों का टर्न ओवर 5 लाख से 10 लाख तक का होगा उनको 1 हज़ार प्रतिवर्ष, 10 से 25 लाख के टर्न ओवर वालो को 1500 रुपए प्रतिवर्ष, 25 लाख से 40 लाख के टर्न ओवर वाले लोगों को 2000 और 40 लाख से ऊपर टर्न ओवर वालों को 2500 प्रतिवर्ष प्रोफेशनल टै’क्स देना होगा।
पता चला है कि इसके चलते हुए राज्य सरकार ने एरोप्लेन में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल पर वैट बढ़ा दिया है जिसके मुताबिक कैबिनेट ने पहले जो 4 प्रतिशत था उसको 20 प्रतिशत तक कि अनुमति दे दी है और वहीं झारखंड में कोविड-19 पेंडेमिक सेस ऑर्डिनेन्स और मिनरल बेयरिंग लैंड को भी मंज़ूरी दी है। कैबिनेट ने 10 रुपए प्रति मीट्रिक टन बढ़ाया कोयले पर , 5 रुपए प्रति मीट्रिक टन बढ़ाया आयरन पर, 20 रुपए प्रति मीट्रिक टन बढ़ाया बॉक्ससाइड पर, 10 रुपए प्रति मीट्रिक टन बढ़ाया लाइम स्टोन पर और 5 रुपए प्रति मीट्रिक टन बढ़ाया मैग्नीशियम पर ओर सेस लगाने का भी फैसला लिया।
राज्य सरकार के द्वारा डीजल-पेट्रोल पर न्यूनतम टैक्स की भी बढ़ोतरी की गई। जहाँ 8 रुपए 37 पैसे डीजल पर लगने वाले टैक्स को बढ़ा कर 12 रुपए 50 पैसे कर दिया है और उसी तरह से पेट्रोल पर भी टैक्स को 15 रुपए से बढ़ा कर17 रुपए कर दिया है। इसकी वजह से अब राज्य में डीजल-पेट्रोल के पैसे बढ़ जाएंगे। अब मुद्रांक, शुल्कक भुगतान स्टाम्प के अतिरिक्त नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और ई चालान से भी स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। वहीं झारखण्ड राज्य मदिरा खुदरा बंदोबस्ती संचालन नियमावली-2018 में संशोधन कर 10 प्रतिशत एक्साइज टैक्स लगाने को मंजूरी दी गई है।