नई दिल्ली – अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो याद दिला कि इस काम को करने की अंतिम तारिख 31 मार्च 2019 है। यानी अगर आप 31 मार्च 2019 तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। आपका पैन कार्ड अमान्य हो सकता है। इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139 ए ए के तहत अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा।
दरअसल पिछले साल सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है। अगर आपने 31 मार्च 2019 तक ऐसा नहीं किया तो आपके पैन कार्ड को भी इसी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अगर आपका पैन कार्ड अवैध हो गया तो फिर न आप अपना बैंक अकाउंट खोल पाएंगे न रिटर्न भर पाएंगे। ऐसा होना मुमकिन है अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक न करवाया तो।
गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल मार्च 2018 तक पैन-आधार को जोडऩे की डेडलाइन तय की थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 और पिर 31 मार्च 2019 कर दिया। अब ये डेडलाइन बेहद करीब आ गई है। ऐसे में आपने अगर अब तक ऐसा नहीं किया है तो फौरन करें वरना आपके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी।