देश में कोरोना का संकट तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। पहली लहर के मुकाबले कोरोना की दूसरी लहर ने देश को ज्यादा प्रभावित किया है। इस दौरान काफी भारी संख्या में लोग इस वायरस से संक्रमित होकर मौत के घाट उतर गए। कोरोना के संकट को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई बड़े फैसले लिए। जिसमें सबसे बड़ा फैसला लॉकडाउन का रहा। कई राज्यों में लॉकडाउन लगने के बाद मामलों में गिरावट आने लगी। इन राज्यों में से एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना से बचाव के लिए लगातार फैसले ले रही है।
खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य में बढ़ते संकट को रोकने के लिए और कोरोना की तीसरा लहर से लोगों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे राज्य में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 एस्मा (Esma) लागू किया है। जिसके चलते अब राज्य में सभी लोक सेवा, प्राधिकरण, निगम समेत सभी सरकारी विभागों के कर्मचारी अगले 6 महीनों तक अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए हड़ताल पर नहीं बैठ सकते।
बता दें कि ये कानून साल 1966 में बनाया गया था। इस कानून के चलते कोई भी कर्मचारी आगे छह महीने तक किसी निजी हड़ताल पर नहीं बैठ सकता। अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कानून का उल्लंघन कर हड़ताल पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। बता दें कि देश में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार इसको रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है।