यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इन शर्तों के साथ मतगणना के लिए दी इजाज़त..

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कोरोना के बिगड़ते हालातों के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में अब वोटों की काउंटिंग को लेकर बड़ा मसला खड़ा हो गया है। कोर्ट का कहना है कि वोटों की काउंटिंग के समय कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। जानकारी के मुताबिक रविवार को कुछ शर्तों के साथ वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “राज्य चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा।” देश में कोरोना का संकट तेज़ी से बढ़ रहा है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की चिंताएं जाहिर हैं।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “मतगणना पूरी होने तक इलाके में कर्फ्यू (Curfew) रहेगा। आम लोगों को इकट्ठा न होने दिया जाए। साथ ही प्रत्याशियों का कोविड टेस्ट हो। साथ ही जवाबदेह अधिकारियों के नाम अधिसूचित किए जाएं।” इसके जवाब में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा कि “रेपिड एंडीज़ टेस्टिंग सेंटर काउंटर पर उपलब्ध होंगे। काउंटिंग सेंटर पर 150 से अधिक अधिकारी नहीं होंगे तथा 15-20 से अधिक उम्मीदवार नहीं होंगे। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। उससे भाग नहीं रहे हैं।”
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यूपी सरकार का पक्ष रख रहे वकील ने कहा कि “काउंटिंग सेंटर पर सभी को ग्लब, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। प्रत्येक जिले में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वह कोविड प्रोटोकॉल के पालन की देखरेख करेंगे और यह प्रमुख सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी होंगे।” गौरतलब हैं कि देश के बिगड़ते हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीर है।