निर्भया के’स के आरो’पियों की पेटेशन पर आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैस’ला

0
304
Supreme Court

8 जनवरी को निर्भया रे’प के’स में को’र्ट का बहु प्रतिक्षित फ़ैस’ला आया जिसके अनुसार 22 जनवरी को सुबह चारों आरो’पियों को फाँ’सी दी जाएगी। इसके बाद निर्भया के माता-पिता जहाँ अपनी बेटी को लम्बे समय के इंत’ज़ार के बाद मिले न्या’य से ख़ु’श हुए वहीं ये बात भी सामने आयी कि अब भी चारों आरो’पियों के पास एक-एक याचि’का करने का विकल्प बाक़ी है।

इस अधि’कार का उपयोग करते हुए दो दो’षियों के पास राष्ट्रपति के पास द’या या’चिका दाखिल करने का विकल्प बाकी है। बाकी दो दो’षियों अक्षय और पवन ने क्यू;रेटिव या’चिका अभी तक दा’खिल नहीं की है। जबकि विनय शर्मा और मुकेश ने जो क्यू’रेटिव पे’टिशन दा’ख़िल की थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खा’रिज कर दिया है और उनकी मौ’त की स’जा को बर’करार रखा गया है।

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों द्वारा लिए गए इस फैस’ले में कहा गया है कि “या’चिका में कोई आधा’र नहीं है।” दोनों दो’षियों के लिए आ’खिरी का’नूनी दरवाजा भी बं’द हो गया। दोषी विनय शर्मा के वकील ने क्यू’रेटिव पि’टीशन में कहा था कि साल 2017 के बाद 17 रे’प और मर्ड’र के के’स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मौ’त की स’जा को उम्र कै’द में त’ब्दील कर दिया है इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस माम’ले में भी अपने फै’सले पर फिर से विचार करे। उन्होंने कहा कि वो इसके आगे राष्ट्रपति के सामने भी द’या या’चिका देंगे।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी एक सभा में कहा था कि इस तरह के के’स में आरो’पियों को द’या या’चिका भेजने का अधि’कार नहीं दिया जाना चाहिए। अगर उनकी इस बात को देखा जाए तो लगता नहीं कि इन आरो’पियों को क्ष’मा मिल सकेगी। 2012 में 16 दिसम्बर की रात चलती बस में इन आरो’पियों ने निर्भया के साथ जघ’न्य अप’राध किया था बला’त्कार के बाद उसे या’तना देकर सड़क पर त’ड़पता छो’ड़ दिया था। इस घ’टना के बाद पूरे देश में क्रो’ध की ल’हर दौड़ गयी थी लोग सड़कों पर उतर के प्रद’र्शन करने लगे थे।