आयकर विभाग ने जारी किया आधा’र को पैन कार्ड से जोड़ने पर यह ज़रूरी आदेश..

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सोमवा’र को आयकर विभाग ने आधा’र को पैन कार्ड से जोड़ने के मामले में कहा कि आधा’र को पैन कार्ड से जोड़ना ज़रूरी हो गया है। साथ ही लोगों को 31 मार्च तक की समयसीमा का पालन करने को कहा। पिछले महीने विभाग ने कहा था कि अगर 31 मार्च तक खाता संख्या को आधा’र से नहीं जोड़ा जाता तो पैन काम नहीं करेगा। आयकर विभाग ने कहा कि “इस समयसीमा का पालन करे।” अगर आपने अब तक पैन से आधा’र लिंक नहीं किया है तो आपको 31 दिसंबर तक यह काम जरूर पूरा कर लेना चाहिए।

विभाग ने सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में कहा है कि “पैन को 31 मार्च से 2020 से पहले आधा’र से जोड़ना अनिवार्य है। आप इसे बायोमेट्रिक आधा’र सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं।” आयकर विभाग ने ट्विटर पर इसका वीडियो भी डाला और कहा कि यह आगे के लिए फायदेमंद है। वीडियो में बताया गया है कि दो तरीको से आधा’र को पैन कार्ड से जोड़ा जा सकता है।

पहला यह कि 567678 या 56161 पर संदेश् भेजा जा सकता है। संदेश यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधा’र स्पेस 10 अंकों का पैन (UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>) के प्रारूप में भेजा जा सकता है। दूसरा यह कि विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के द्वारा भी पैन को आधा’र से जोड़ा जा सकता है। 27 जनवरी तक आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक 30.75 करोड़ पैन आधा’र से जोड़े जा चुके हैं। और अभी 17.58 करोड़ पैन को आधा’र से जोड़ना बाकी है।