अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड से नहीं हो सकेंगे फ्रॉ’ड, आरबीआई ने लागू किए यह नि’यम..

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सोमवा’र, 16 मार्च से डिजिटल ट्रांजेक्शन से जुड़े फ्रॉ’ड रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों से डेबिट और क्रेडिट कार्ड का गलत तरीके से इस्तेमाल होने पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी। जनवरी 2020 में आरबीआई ने इस मामले में जानकारी दी थी। बता दें कि यह नियाम सभी डेबिट-क्रेडिट कार्ड, फिजिकल हो या वर्चुअल, दोनों पर लागू होंगे। लेकिन प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स और मेट्रो कार्ड पर यह नियम लागू नहीं होंगे।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों से कहा है कि “वह डेबिट-क्रेडिट कार्ड जारी/फिरसे जारी करते समय उन्हें केवल भारत में एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल्स पर ट्रांजेक्शन के लिए सक्रिय करें। नए नियम के मुताबिक केवल अब डेबिट-क्रेडिट कार्ड के साथ सिर्फ एटीएम और पीओएस टर्मिनल पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी।” साथ ही बताया कि अगर कोई ग्राहक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नई सेवाओं को शुरू कराना होगा।

बता दें कि पुराने नियमों के मुताबिक ये सेवाएं कार्ड के साथ ही आती थीं लेकिन अब ग्राहक की मर्ज़ी से शुरू होंगी। यदि आप डेबिट-क्रेडिट कार्ड ग्राहक हैं और आपने अभी तक अपने कार्ड से कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो कार्ड पर ये सेवाएं 16 मार्च से खुद ही बंद हो जाएंगी। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि “वह मोबाइल एप्लीकेशन, लिमिट मोडिफाई करने के लिए नेट बैंकिंग विकल्प और इनेबल व डिसेबल सेवा सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध करवाएं।” साथ ही बताया कि अगर ग्राहक अपने कार्ड के स्टेटस में कोई बदलाव करते हैं या कोई अन्य करने की कोशिश करता है तो बैंक एसएमएस/ई-मेल के जरिए ग्राहक को अलर्ट कर के सूचना भेजेगा।