वर्क फ्रॉम होम के लिए जारी हुए नए नियम, अब एक साल तक…

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कोरोना काल के दौरान देश में बहुत कुछ बदल गया। हर काम डिजिटल माध्यम से होने लगा। देखा जाए तो कोरोना काल के दौरान दुनिया भर में वर्क फ्रॉम होम को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस दी गई। भारत समेत कई देशों में कोरोना काल के दौरान से ही वर्क फ्रॉम होम का आगाज हुआ और आज इसको सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस दी जा रही है। ऐसे में अब वर्क फ्रॉम होम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि इस कल्चर को भारत में तेजी से अपनाया जा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने वर्क फ्रॉम होम के लिए नए नियमों की घोषणा कर दी है।

मंत्रालय के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र में घर से काम करने की अनुमति अधिकतम एक साल के लिये होगी और इसे कुल कर्मचारियों के 50 प्रतिशत तक लागू किया जा सकता है। खबरों की माने तो नये नियम के तहत सेज इकाई में काम करने वाले कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति होगी। इसके अलावा, अस्थायी रूप से अक्षम, या फिर जो यात्रा कर रहे हैं और दूर से काम करने वाले कर्मचारियों पर ये नियम लागू होगा। जानकारी के अनुसार इनमें कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे।

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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वाणिज्य विभाग ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में घर से काम के लिये नया नियम 43ए अधिसूचित किया है। मंत्रालय को और से कहा गया है कि “घर से काम करने को अब अधिकतम एक साल के लिये अनुमति दी गई है. हालांकि, विकास आयुक्त इकाइयों के अनुरोध पर इसे एक बार में एक साल की अवधि के लिये बढ़ा सकते हैं।”