उत्तर प्रदेश में जल्दी ही लागू होगा नियम, अगर नहीं की मां-बाप की सेवा तो…

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माता-पिता अपने बच्चों को बचपन से लेकर तब तक संभालते हैं जब तक की वह अपने पैरों पर खड़ा न हो जाएं। उसके बाद भी उनका प्यार कम नहीं होता। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बच्चे अपने माता-पिता को वो सम्मान नहीं दे पाते जिसके वह हकदार हैं। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक कानून बनाया है। जिसके तहत अगर बच्चा अपने मां बाप का खयाल नहीं रखता और उनकी सेवा नहीं करता तो उनकी संपत्ति में उस बच्चे का कोई अधिकार नहीं। बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए ये नया कानून बनाया जा रहा है।

राज्य विधि आयोग ने बुजुर्ग नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की नियमावली में बदलाव करने का प्रस्ताव सरकार को दिया है। जिससे वरिष्ठ नागरिक लापरवाही पर अपने उत्तराधिकारियों से अपनी संपत्ति वापस ले सकें। यूपीएसएलसी (UPSLC) के प्रस्ताव के मुताबिक अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति शिकायत करता है तो उस पर फौरन ही एक्शन लिया जाएगा और जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जाएगी उसको संपत्ति से निष्कासित कर दिया जाएगा।
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यूपीएसएलसी (UPSLC) के प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि बुजुर्ग व्यक्तियों के घर में रहने वाले बच्चे या रिश्तेदार उनकी देखभाल नहीं करते हैं या उनके साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, तो उन्हें उनके घर से निष्कासित किया जा सकता है। विधि आयोग का कहना है कि अगर कोई बुजुर्ग यह शिकायत करता है कि उसका वारिस या उसकी संपत्ति पर काबिज संबंधित व्यक्ति उसकी सेवा नहीं कर रहा है तो उसको दी गई संपत्ति अब वापस ली जा सकेगी। इस कानून के लागू होने के बाद जिला प्रशासन को भी अधिकार होगा कि वो बुजुर्गों की शिकायत पर उनकी सहायता के लिए तत्काल कदम उठा सकेंगे।