इनकम टैक्स जमा करने का आज आखिरी मौका, चूके तो भरना पड़ेगा जुर्माना!

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अगर आप भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आज ही ITR फाइल कर दें। आज यानी आखिरी दिन यानी 31 जुलाई है। अगर आप इस तारीख तक अपना आईटीआर जमा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपकी फाइनेंसियल प्रोफाइल पर भी इसका नकारात्मक असर होगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 30 जुलाई की शाम 6:30 बजे तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग अपना आईटीआर जमा कर चुके थे। इसमें से करीब 26.76 लाख लोगों ने रविवार यानी 30 जुलाई को ही आईटीआर जमा किया था।

साथ ही शाम 6:30 बजे तक इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1.30 करोड़ से ज्यादा लॉगिन देखने को मिले थे। इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग की ओर से लोगों को सलाह दी जा रही है कि जल्द से जल्द आईटीआर रिटर्न जमा कर दें, जिससे आपको भविष्य में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े।

अगर कोई व्यक्ति देरी से अपना आईटीआर जमा करता है तो इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2023 तक उसकी आय के मुताबिक उसे 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति की आय पांच लाख रुपये से कम है तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।

  • ITR जमा नहीं करने से आपकी फाइनेंसियल प्रोफाइल पर नकारात्मक असर होता है।
  • शेयर बाजार में हुए नुकसान को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं।
  • ITR में गैप होने के कारण लोन आदि मिलने में मुश्किल हो सकती है।
  • क्रेडिट स्कोर पर भी कम हो सकता है।