सरकार ने लिया फैसला खोले जाएंगे होटल और रेस्टोरेंट, रखना पड़ेगा कुछ खास बातों का ध्यान….

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अनलॉ’क फेस 1.0 के चलते सरकार ने रेस्टोरेंट, होटलों और अनय ऐसी जगाहों को खोलने का दिया आदेश और सरकार ने इनको खोलने पर जारी की है गाइडलाइन और बताया कि यहा की व्यवस्था को लेकर और आने जाने वाले लोगों को भी रखना होगा कुछ बातों का खास ख्याल।
अनलॉ’क 1.0 के चलते केंद्र सरकार ने रेस्टोरेंट, शापिंग मॉल, आफिस और होटलों, जैसी जगहों को खोलने का निर्णय लिया और इन जगहों के खुलने को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी कर दिया है। और इसमें बताया गया है कि किस तरह से लोगों को और आने जाने वाले सभी लोगों के लिए बनाए गए है कुछ खास नियम जिनका सबको पालन करना होगा। जबके जिन इलाकों में कॉन्टेन्ट’मेंट ज़ोन में ये सब सुविधाएं नही दी जाएंगी।

बताया जा रहा है कि गाइडलाइन के हिसाब से 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति और प्रे’ग्नेंट महिलाओं और 10 साल से कम बच्चों को आने से मना किया और घर पर रहने की सलाह दी है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अगर कोई इम’रजेंसी आ जाती है तो वो बाहर जा सकते है और होटल और रेस्टोरेंट जैसी जगहों को अपना बंदोब’स्त खुद करना होगा। सरकार द्वारा जारी आदेश में बताया जा रहा है कि किसी भी जगह पर सबको कम से कम 6 फ़ीट की दू’री मेंटेन करके रखनी होगी और साथ ही फेस मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। सभी जगहों पर हाथ धोने और हैंड सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की जाएगी और छीं’कते या खां’सते वक़्त भी ख़ास ख्याल रखना होगा। किसी भी जगह पर थूकना भी सख्ती से मना किया गया है और बताया जा रहा है कि सबको आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड और इनस्टॉल करने की भी सला’ह दी गयी है।

सभी जगहों पर एंट्री पॉइंट पर ही पहले सबकी स्क्री’निंग की जाएगी और सबको हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया जाएगा। सिर्फ वही लोग और स्टाफ़ अंदर जा सकता है जो बिना लक्ष्ण के हो और ये भी नि’श्चित तौर पर देखा जाएगा कि सबने मास्क लगाया हुआ है या नही और सभी स्टाफ को वहां काम करते वक़्त सामाजिक दूरी भी बनाये रखनी होगी। सभी स्टाफ वालो को ग्लव्स और मास्क पहनना होगा और सभी निय’मों का पालन करना होगा। अगर मुमकिन हो तो स्टाफ और लोगों के लिए अलग अलग एंट्री और एग्जिट बना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और सामाजिक दूरि का ख्याल रखते हुए एलिवेटर में भी सीमित लोग को ही एक साथ भेजा जाएगा और रिसेप्शन पर रजि’स्ट्रेशन करवाते समय उन्हें अपनी ट्रेवल डिटेल्स भी देनी होंगी और साथ ही एक फॉर्म भी भरना होगा। कोरो’ना वाय’रस संक्रम’ण रोकने के लिए कोई पोस्टर लगाना होगा।
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गाइडलाइन के मुताबिक सभी रेस्टोरेंट में पेमेंट करने के लिए कॉन्टैक्टेलस विकल्प को अपनाना होगा और सभी को अपने साथ लाये समान को डिइन्फेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी और अनिवार्य होगा। रेस्टोरेंट में लागई गयी सभी टेबल के अरेंजमेंट को सोशल डिस्टेंसिंग के नि’यमों को ध्यान में रखते हुए करना ज़रूरी होगा क्योंकि इससे रेस्टोरेंट में भीड़ कम रहेगी।और तो और कपड़े के नैपकिन के बाजये लोगो को डिस्पोजेबल नैपकिन को इस्तेमाल करना होगा जिससे कि वो दुबारा किसी और के पास ना जा सके।

होटेल में खाने के लिए रूम सर्विस का प्रियोग ज़्यदा किया जाएगा और टेकअवे को भी बढ़ावा देना होगा।और सभी होटल्स में फ़ूड डिलेवरी स्टाफ को रूम के बाहर ही सबका खाना देकर आना होगा। जिस स्टाफ को होम डिलीवरी करने के लिए रखा जाएगा उसको पहले थर्म’ल स्क्री’निंग से होकर गुजरना होगा और उसको इस चीज़ का खास खयाल रखा जाएगा कि वह ग्लव्स और मास्क लगा कर ही डिलीवरी करने जाए और तो और रूम सर्विस के लिए स्टाफ को और गेस्ट के बीच इंटरकॉम के ज़रिए ही बात चीत हो इसका भी ख्याल रखा जाएगा। किसी भी कमरों में या किसी भी अन्य जगह पर एयर कंडी’शनर का ताप’मान 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ही रहना होगा जबकि ह्यूमि’डिटी 40 से 70 फीसदी के बीच होनी चाहिए।

सभी जगहों पर बार बार सफाई की जाएगी और उन जगहों का खास ख्याल रखा जाएगा जो लोगों की ज़्यदा टच में अति है जैसे कि दरवाजे की कुंडी है और एलिवेटर का बटन है इन सब जगहों को किसी ऐसे एजेंट से सा’फ करना होगा जोसके अंदर मात्र 1 फीसद ही सोडियम हाइड्रोक्लो’राइड हो। फेस कवर , मास्क, ग्लव्स जैसी चेज़ो को डिस्पोज़ करने के लिए बिल्कुल सही वयवस्था होनी चाहिए क्योंकि यह चीज़ें ही सबसे पहले दुसरो के हाथों में अति है।और वॉशरूम्स को भी सम्य सम्य पर अच्छी तरह से साफ करने की ज़रूरत है क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जगह है।

अगर ऐसा हो जाये कि किसी व्यक्ति मके कोरो’ना वाय’रस का संक्र’मण पाया गया हो तो उसको रखने के लिए किसी ऐसी जगह या किसी ऐसे कमरे का प्रबं’ध किया जाए जो आइसोलेटेड हो और उसको ज़रूरी तोर पर मास्क और ग्लव्स मुहय्या कराए जाएं।और उसके बाद बिना किसी देरी के किसी मेडि’कल फैसिलिटी को कॉल कर के उनको बुला कर उस शख्स को फौरन मेडिकल भेजा जाए और आगे उस व्यक्ति की रिपोर्ट कोरो’ना पोसि’टिव अति है तो उस जगह जहाँ वो ठहरा हुआ था उसको फ़ौरन सील किया जाए ताकि कोई और उसके संक्रम’ण में ना आजाये।