सासंदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना हाईकोर्ट के…

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सासंदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने पर आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई के दौरान सासंदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने पर अपना सख्त रवय्या अपनाया। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की इजाजत के बिना सासंदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस नहीं लिए जाएंगे। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राज्य सरकारें संबंधित हाईकोर्ट के फैसले के बिना ऐसे मामले वापस नहीं ले सकेंगी।

बता दें कि कोर्ट ने सासंदों/ विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल न करने पर केंद्र सरकार पर नाराजगी जाहिर की है। बताया जा रहा है कि अब जल्दी ही हाईकोर्ट केरल के मामले पर भी फैसला सुनाएगी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि “सभी हाई कोर्ट के रजिस्टार जरनल अपने चीफ जस्टिस को सांसद और विधायकों के खिलाफ लंबित, निपटारे की जानकारी दें सीबीआई कोर्ट और अन्य कोर्ट सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई जारी रखें।”

सूत्रों के मुताबिक इन मामलों से निपटने के लिए कोर्ट ने स्पेशल बेंच का गठन करने का फैसला किया है और जल्दी ही इस फैसले को अंजाम दिया जाएगा। इस बीच CJI एनवी रमना ने कहा कि “हमने शुरू में ही केंद्र से आग्रह किया था कि वो सांसदों/ विधायकों से संबंधित लंबित मामलों में गंभीर हो, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कुछ नहीं हुआ. कोई प्रगति नहीं हुई।” इस मामले को लेकर सीबीआई को ओर से SG तुषार मेहता ने भी अपनी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि “CBI ने इस मामले में अभी स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। कुछ समय चाहिए रिपोर्ट दाखिल करने के किए।” इस बीच उन्होंने कोर्ट से स्टेट्स रिपोर्ट दाख़िल करने के लिए भी समय मांगा।