सरनेम केस में SC पहुंचे राहुल गांधी, सजा पर रोक के लिए लगाई अर्जी

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राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. राहुल ने याचिका दायर कर अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की है. सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है. दरअसल, गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. राहुल ने याचिका दायर कर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. राहुल गांधीने सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की गुजारिश भी की है. मोदी सरनेम मामले में सजा की वजह से ही राहुल को लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी.

BJP विधायक और गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री रहे पुरुनेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था. राहुल ने 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान एक रैली में ललित मोदी और नीरव मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि ‘सभी चोरों का नाम मोदी ही क्यों होते हैं?’ पुरुनेश मोदी ने कहा था कि राहुल के बयान से पूरे मोदी समुदाय का अपमान हुआ है. राहुल के बयान से आहत होकर ही पुरुनेश ने राहुल के खिलाफ केस दर्ज करवाया था.

सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले राहुल गुजरात हाईकोर्ट भी गए थे. उन्होंने मोदी सरनेम मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की. लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा था कि सजा पर रोक की मांग बिना किसी ठोस आधार पर की जा रही है.

जस्टिस हेमंत पृच्छक ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सजा पर रोक लगाने का कोई नियम नहीं है. राहुल के ऊपर कम से कम 10 मामले पेंडिंग हैं. राजनीति में शुद्धि जरूरी है. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल ने वीर सावरकर को लेकर बयान दिया. इसके बाद वीर सावरकर के पोते ने पुणे कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई. अगर राहुल की सजा पर रोक लगाई जाती है, तो आवेदक के साथ अन्याय होगा.

राहुल गांधी को 24 मार्च, 2023 को लोकसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित किया गया. गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें मोदी सरनेम मामले में दोषी पाया और दो साल की सजा सुनाई. राहुल केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद थे. कांग्रेस नेता ने 2019 में अपनी पारंपरिक सीट अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से अमेठी में हार मिली थी. हालांकि, वह वायनाड से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे.