अब प्राइवेट स्कूल छात्रों से नहीं कर सकते फीस की बात, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला

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भोपाल। मध्यप्रदेश के निजी स्कूल अपनी फीस के लिए अब छात्रों से नहीं बल्कि उनके अभिभावकों से बात करेंगे। शिक्षा विभाग के उपसचिव प्रमोद सिंह ने इस संबंध में बताया कि फीस को लेकर सीधे बच्चों से बात करना या छात्रों को प्रताड़ित करना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उल्लंघन है। किसी कारण अगर कोई विद्यार्थी फीस जमा नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिये स्कूल प्रबंधन को बच्चों के अभिभावक से ही बात करनी होगी। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि स्कूलों में फीस जमा न करने का मामला अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से संबंधित है।

शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। जिसमें साफ़ कहा गया है कि फीस नहीं चुकाने वाले विद्यार्थियों से निजी स्कूल सीधे चर्चा नहीं कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें छात्रों के अभिभावकों से बात करनी होगी। बताया जा रहा है कि कई बार समय पर फीस जमा नहीं होने पर स्कूल द्वारा विद्यार्थियों को परेशान किया जाता है।

बता दें कि प्रदेश में लगातार समय पर फीस नहीं जमा करने पर स्कूल द्वारा छात्रों को प्रताड़ित करने के कई मामले सामने आए हैं। जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है कि, स्कूल अब इस संबंध में विद्यार्थियों से बात न कर के अभिभावकों से बात करें।

प्रमोद सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अगर अशासकीय स्कूल फीस के लिए बच्चे को प्रताड़ित करते हैं, तो प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाए।