राशन कार्ड होल्डर्स अगर इस बात को जानते हैं कि राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी क्या है तो उनके लिए बहुत आसानी होगी अगर वो किसी दूसरे राज्य में भी हैं तो वो राशनकार्ड से राशन ले सकते हैं। जिस तरीक़े से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) करते हैं, वैसे ही अब राशन कार्ड को भी पोर्ट कराया जा सकेगा। मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के बाद मोबाइल नंबर नहीं बदलता है और आप देशभर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी में राशनकार्ड नहीं बदलेगा और अगर आप अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में भी जाते हैं तो अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल करके दूसरे राज्य से भी सरकारी राशन खरीद सकते हैं।
राशन कार्ड पोर्टबिलिटी कराने के लिए पीडीएस दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से वेरिफिकेशन होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस के जरिए की जाती है। इसके लिए वेरिफिकेशन के समय राशन कार्ड और आधार कार्ड साथ में होना जरूरी है। इसका वेरिफिकेशन आधार नंबर से ही कराया जाता है महाराष्ट्र में भी अलग-अलग राज्यों से पहुंचने वाले राशनकार्डधारकों को राशन मिलेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के नियंत्रक कैलाश पगारे ने यह जानकारी साझा की है। ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना में शामिल 23 राज्यों के राशनकार्डधारक अब महाराष्ट्र में स्थलांतरित होंगे। उन्होंने कहा कि वे भी इसका फायदा ले सकते हैं।
इस बात को इस तरह समझिये जैसे कि कोई शक़्स बिहार का रहने वाला है और उसका राशनकार्ड भी बिहार का ही है। वो शक़्स इस राशनकार्ड से उत्तरप्रदेश, दिल्ली या फिर मुंबई में भी उचित रेट पर राशन खरीद सकते हैं। इसका अर्थ है कि उस शक़्स पर किसी भी तरह की पाबंदी नही होगी। वो देश के किसी भी राज्य में राशन खरीद सकता है। अहम बात ये है कि इसके लिए किसी नए राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। मतलब ये कि आपके पुराने राशन कार्ड ही इसके लिए मान्य होंगे। काफी वक़्त से शिकायतें आ रही है जिनमे कहा जा रहा है कि, उसके अलावा किसी दूसरी जगह से राशन लेता है तो कोटे की दुकान से उसका नाम ही काट दिया जाएगा। यानी उसने दूसरी जगह से राशन लिया तो कोटे की दुकान से नाम कट जाएगा और फिर राशन नहीं मिल पाएगा। इसीलिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई है। उपभोक्ता अपनी सहुलियत के हिसाब से कहीं से भी राशन खरीद सकते है।