गोवा में पार्टी की प्लानिंग करने वालों के लिए अहम खबर है। राज्य के पर्यटन विभाग ने खुले में भोजन पकाने और शराब पीने जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं नियम तोड़ने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की भी बात कही गई है। अधिकारियों का कहना है कि गोवा की पर्यटन क्षमताओं को खराब होने से बचाने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।
किन चीजों पर प्रतिबंध?
सोमवार को जारी आदेश में गोवा के पर्यटन विभाग ने मालवान (महाराष्ट्र) और करवर (कर्नाटक) जैसे प्रदेश के बाहरी स्थानों पर वॉटर स्पोर्ट्स के लिए अनधिकृत टिकट बिक्री पर रोक लगा दी है। निदेशक निखिल देसाई की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंधित गतिविधियों में ‘खुले स्थानों पर भोजन पकाने, कचरा फैलाना, खुले में शराब पीना, बोतल फोड़ना आदि शामिल है।
इसके अलावा ऐसी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा, जो पर्यटकों के आने-जाने में बाधा डालती हैं और उन्हें चीजें खरीदने पर मजबूर करती हैं। अधिकृत स्थानों के अलावा पर्यटन गतिविधियों के लिए अन्य जगहों पर टिकट बेचने पर भी रोक रहेगी।
क्या होगी कार्रवाई
नियमों का पालन नहीं करने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जिसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया जा सकता है। साथ ही IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
खास बात है कि साल 2019 में भी गोवा विधानसभा में गोवा टूरिस्ट प्लेसेस (प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस) में संशोधन को मंजूरी दी गई थी। जिसमें पर्यटन स्थलों पर शराब पीने, खुले में भोजन पकाने या बोतल फोड़ने पर प्रतिबंध की बातें शामिल थी। इसके अलावा पर्यटकों को शैक्स जैसी अन्य जगहों पर खाने-पीने के लिए प्रोत्साहित किया जाना था।