हरयाणवी युवाओं के लिए आई खुशखबरी, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया ये ऐलान

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कोरो’ना के इस दौर में जहां रोज़गार को ले कर सब परे’शान हैं। इसी के चलते हरयाणा के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अभी हाल ही में हरियाणा मंत्रिमंडल की हुई मीटिंग में हरयाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी के द्वारा किया गया वादा पूरा करते हुए प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी हरियाणवी युवाओं को भर्ती करने के अध्यादेश का प्रारूप रखा। इस अध्यादेश का प्रारूप सोमवार को हरियाणा सचिवालय में हुई राज्य सरकार की कैबिनेट मीटिंग में पास हुआ। और इस अध्यादेश को आगामी कैबिनेट मीटिंग द्वारा मंज़ूरी मिलते ही निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान लागू हो जाएगा। यह वादा जननायक जनता पार्टी ने प्रदेश के युवाओं से किया था।

हरयाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि, “हरियाणा के युवाओं के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। अब भविष्य में हरियाणा प्रदेश में जो भी नई फैक्ट्रियां अथवा पहले स्थापित कंपनी में नई भर्तियां करेगा उसमें हरियाणा के युवाओं की 75 प्रतिशत नियुक्तियां अनिवार्य होगी।” उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये भी कहा कि, “भाजपा एवं जेजेपी की गठबंधन सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में यह मजबूत कदम है।” उन्होंने ये भी बताया कि, “प्राइवेट सेक्टर में युवाओं की नौकरी के लिए जो का’नून बनाया जा रहा है उसमें कड़े नि’यम भी लागू करने का प्रावधान है। अगर कोई कंपनी फैक्ट्री, संस्थान, ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो उस पर जु’र्माने का भी प्रावधान किया गया है।”
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हरयाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला द्वारा ये बात स्पष्ट की गई के, प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत द्वारा किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा लेकिन 50 हजार रूपये से कम की तनख्वाह के हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेब साइट पर अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो बिल्कुल फ्री है। रजिस्ट्रेशन करवाने की जि’म्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म और रोज़गार प्रदाता की होगी। और जिस कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों की इनफार्मेशन रजिस्टर्ड नही कराई गई हुई तो उस पर हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020 के सेक्शन-3 के तहत 25 हजार से एक लाख रूपये तक का जु’र्माने भरना होगा। अगर कंपनी इस का’नून का उल्लं’घन करती है तो कंपनी पर रोज़ पांच हज़ार रुपए का जु’र्माना लगाया जाएगा।

हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020 प्रदेश के सभी निजी इंडस्ट्री, फर्म और हर रोजगार देने वाले पर लागू होगा जहां 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते है। यह रूल पहले से काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू न होकर अध्यादेश के नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि के बाद निजी क्षेत्र में होने वाली भर्तियों पर लागू होगा। किसी फर्म और रोजगार देने वाले के द्वारा अपने कर्मचारियों का पंजीकरण न करवाने, आधी-अधूरी अथवा झू’ठी जानकारी, फ’र्जी प्रमाण पत्र देने और निय’मों का पालन न करने पर अलग-अलग सेक्शन के तहत जु’र्माने लगाने का प्रावधान किया गया है। हर तीन महीने बाद रोजगार देने वाले को संबंधित पोर्टल पर रिपोर्ट भी अपडेट करनी होगी।