ज्ञानवापी मामला सुनवाई के योग्य, अदालत का ऐतिहासिक फैसला

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ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरण में पांच महिलाओं की ओर से दाखिल याचिका पर अदालत का फैसला आ गया है। दोपहर एक बजे के बाद से ही परिसर में गहमागहमी तेज हो गई और दोपहर दो बजे अजय कुमार विश्‍वेश की अदालत ने फैसला पढ़ना शुरू किया।

सवा दो बजे अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के प्रार्थना पत्र को अपने फैसले में खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण के आगे भी सुनवाई जारी रहने की जानकारी देते हुए अगली तिथि 22 सितंबर तय कर दी।

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर दायर मुकदमा नंबर 693/2021 (18/2022) राखी सिंह (व अन्‍य) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार मामले में अदालत ने दोपहर सवा दो बजे फैसला सुना दिया। वाराणसी के जिला जज ने अपना ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है।

यह निर्धारित करते हुए प्रतिवादी संख्या चार अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के द्वारा अदालत को दिए गए 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। इसी के साथ अदालत ने अगली सुनवाई की ति‍थि 22 सितंबर तय कर दी है। वहीं अंंजुमन इंतेजा‍मिया मसा‍जिद कमेटी ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन कोर्ट ने बताया कि हमारी बहस को अदालत में मान लिया गया है। मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर करते हुूए कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई के योग्य है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है तो हम आगे की प्रक्रिया के लिए अब तैयारी कर रहे हैं।