देश में कोरोना वा’यरस के बढ़ते सं’कट को देखते हुए लगभग 2 महीने से चल रहे लॉ’कडाउन से घरेलू हवाई यात्रा पर रो:क लगा दी गई थी।ऐसे में 25 मई से पुनः शुरू होने जा रही घरेलू हवाई यात्रा किराया की उ’च्चतम सीमा नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के घो’षणा करने के कुछ ही घंटों बाद विमानन नियामक डीजीसीए ने टिकटों की दर की सात श्रेणियां जारी की, जिनमें किराये की नि:म्न और उ’च्च सीमा निर्धारित की गई है।डीजीसीए के आदेश में कहा गया है कि,इस अवधि की उड़ानों के लिये न्यू’नतम किराया 2,000 रुपये और अ’धिकतम किराया 6,000 रुपये होगा।
दरअसल,नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि 40 से 60 मिनट, 60 से 90 मिनट, 90 से 120 मिनट, 120 से 150 मिनट , 150 से 180 मिनट और 180-280 मिनट की उड़ानों के लिये किराये की निम्न एवं उच्च सीमा क्रमश: 2,500-7,500 रुपये ; 3,000 से 9,000 रुपये; 3,500 से 10,000 रुपये ; 4,500 से 13,000 रुपये ; 5,500 से 15,700 रुपये और 6,500 से 18,600 रुपये होगा।
इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि,घरेलू विमान यात्रा शुरू होने के साथ साथ को’रोना वा’यरस के मद्देनजर सरकार द्वारा सुझाये गये सभी प्रकार के नियमों का स’ख़्ती से पालन किया जायेगा और साथ ही सभी एयरलाइनों को सरकार द्वारा निर्धारित किराये की उ’च्च और नि’म्न सीमा का पालन करना होगा।मंत्रालय ने अपने विस्तृत दिशानिर्देशों में कहा है कि वृद्धजन, ग’र्भवती महिलाएं और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प’रेशानियों से जूझ रहे यात्रियों को कोरोना वायरस का प्र’कोप कम नहीं होने तक यात्रा से ब’चने की सलाह दी जाती है।
उन्होंने यह भी कहा कि,यात्रियों को वेब-चेक-इन कराना होगा क्योंकि हवाईअड्डों पर चेक-इन काउंटर कार्यरत नहीं होंगे।मंत्रालय ने दिशानिर्देशों में कहा कि सभी यात्रियों को या तो आरोग्य सेतु ऐप के जरिए अथवा स्व-घोषणापत्र भर कर अपनी सेहत की जा’नकारी देनी होगी।यात्रा के नियमों में विमान में कोई खानपान की बिक्री नहीं होना, सभी यात्रियों के लिए शारीरिक ता’पमान की जांच अ’निवार्य होना और प्रत्येक यात्री के लिए केवल एक बैग चेक-इन में ले जाने की अ’नुमति होना शामिल है। कोविड-19 से सं’क्रमित पाए गए लोगों को यात्रा करने की इ’जाजत नहीं होगी।