आचित कुमार पर लगे आरोपों पर कोर्ट की टिप्पणी, “सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स से नहीं होता…”

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रविवार 3 अक्टूबर को एनसीबी की एक टीम ने कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर एक कथित ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ किया था। जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी मौजूद थे। बता दें कि आर्यन खान के साथ साथ वहां कई और लोग भी मौजूद थे। लेकिन उस समय आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुम धमेचा को एनसीबी ने अपनी हिरासत में ले लिया था। उनसे पूछताछ के बाद इस मामले में और भी लोगों के नाम सामने आए और उनको पूछताछ के लिए एनसीबी ने अपने दफ्तर बुलाया। बता दें कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर एनसीबी ने आचित कुमार (Aachit Kumar) को भी अपनी हिरासत में ले लिया था। लेकिन अब कोर्ट से उनको जमानत मिल चुकी है।

कोर्ट का कहना है कि सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स से किसी का आरोप साबित नहीं हो सकता। इसको साबित करने के लिए और सबूतों की जरूरत है। बता दें कि एनसीबी का आरोप था कि आचित कुमार सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) और अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स की सप्लाय करते थे। पिछले हफ्ते आचित कुमार को रिहा करते हुए कोर्ट ने कहा कि “आर्यन खान के साथ व्हाट्सएप चैट के अलावा, कुमार के ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक (आचित कुमार) आरोपी नंबर 1 और 2 (आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट) को कंट्राबेंड की आपूर्ति करता था, खासकर जब आरोपी नंबर 1, जिसके साथ व्हाट्सएप चैट हो को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिया जा चुका हो।”
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इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश वी वी पाटिल ने कहा कि “पंचनामा गढ़ा गया है और इसे मौके पर तैयार नहीं किया गया था इसलिए, पंचनामा के तहत दिखाई गई वसूली संदिग्ध है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो दर्शाता हो कि आवेदक (कुमार) ने आरोपी नंबर 1 (आर्यन खान) या किसी को ड्रग्स की आपूर्ति की थी और इसलिए, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।” इस दौरान कोर्ट ने एनसीबी की कार्यवाई पर भी सवाल उठाए।