सुप्रीम कोर्ट का कश्मीरियों पर हमले में कड़ा रुख

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नयी दिल्ली – केंद्र सरकार और 11 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर पुलवामा आतंकी हमले के बाद कश्मीरी छात्रों पर हो रहे हमलों को रोकने के उपायों पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में इन हमलों को रोकने के लिए एक याचिका दाखिल की गई थी।

राज्यों की मुख्य सचिवों और 11 राज्यों के डीजीपी से तुरंत एक्शन लेने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट का निर्देश है कश्मीरियों के सामाजिक बहिष्कार और उन्हें मिल रही धमकियों के खिलाफ तुरंत कदम उठाए जाएं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने मॉब लिचिंग के मामले से निपटने के लिए नियुक्त नोडल अफसरों को निर्देश दिया कि वे कश्मीरियों पर हो रहे हमले की घटनाओं को रोकने का पूरा बंदोबस्त करें।

सुप्रीम कोर्ट ने होम मिनिस्टरी को निर्देश दिया कि वे इन नोडल अफसरों को नाम को प्रचारित करें ताकि हमले या सामाजिक बहिष्कार की धमकियां झेल रहे कश्मीरी उनसे संपर्क कर सकें।