नई दिल्ली – वध के लिए पशुओं की खरीद-बिक्री से संबंधित केंद्र सरकार की अधिसूचना पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश जे. एस. केहर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने दलील दी कि अब वह अगले तीन महीने में नया नियम लेकर आएगी।
शीर्ष अदालत ने आज स्पष्ट किया कि न कि सिर्फ तमिलनाडु में, यह रोक पूरे देश में जारी रहेगी । न्यायालय को केंद्र सरकार ने अवगत कराया कि मांस बिक्री के लिए वध के लिए पशुओं की खरीद-बिक्री पर रोक के लिए नियमों में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह अंडरटेकिंग देने को मजबूर कर दिया कि वह पिछले दिनों जारी अधिसूचना का क्रियान्वयन नहीं करेगी। पिछली अधिसूचना पर मद्रास उच्च न्यायालय ने गत 30 मई को रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति केहर ने याचिकाकर्ता से कहा कि सरकार द्वारा अगले तीन महीने बाद जारी होने वाली नयी अधिसूचना को देखें और अगर नये नियमों से कोई परेशानी हो तो वह दोबारा याचिका दायर कर सकते हैं।