हरियाणा : नूंह में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा को लेकर हरियाणा, दिल्ली और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरह की हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सरकार और प्रशासन सुनिश्चित करें की हिंसा न हो। साथ ही संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी लगाए जाए और मॉनिटरिंग की जाए।
नूंह में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। नूंह में आज भी कर्फ्यू जारी है। उपद्रव को देखते हुए जिला उपायुक्त प्रशांत पंवार ने धारा 144 लागू की है। आज भी इंटरनेट सेवा बंद है। मामले में गिरफ्तारियों का दौर जारी है। पुलिस ने अब तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हिंसक घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर छह पहुंच गई है।
नूंह में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा को लेकर हरियाणा, दिल्ली और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरह की हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सरकार और प्रशासन सुनिश्चित करें की हिंसा न हो। साथ ही संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी लगाए जाए और मॉनिटरिंग की जाए।