सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दागी नेता आरोप तय होने के बाद भी लड़ सकेंगे चुनाव

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नई दिल्‍ली : दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि दागी विधायक, सांसद और नेता आरोप तय होने के बाद भी चुनाव सड़ सकेंगे। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि गंभीर अपराधों में जिसमें सजा 5 साल से ज्यादा हो और अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय होते हैं तो उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए।

दागी नेताओं के खिलाफ दायर की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि किसी भी नेता के खिलाफ चार्टशीट के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह राजनेताओं के आपराधिक डेटा अपनी वेबसाइट पर डालें, जिससे इस बात की जानकारी प्राप्त की जा सके कि एक नेता कितने अपराध कर चुका है।

कोर्ट ने सरकार और राजनितिक पार्टियों के लिए गाइडलाइन भी जारी किया है जिसके अनुसार हर पार्टी के चुनावी उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी और राजनितिक दाल को उस नेता के अपराधों की सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइट पर डालनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार को कहा है कि वे कानून बनाये ताकि आपराधिक गतिविधियों में संलग्न लोगों की राजनीति में प्रवेश रोका जा सके।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ उस याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें मांग की गई है कि गंभीर अपराधों में जिसमें सज़ा 5 साल से ज्यादा हो और अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय होते हैं तो उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को विचार के लिए भेजा था।