सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट से राहत

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सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने इस मामले में निचली अदालत द्वारा अमित शाह को बरी करने का फैसला रद्द करने की मांग की थी. इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एसए बोबडे और अशोक भूषण ने मामले को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि जब कोई मामले से सही मायने में जुड़ा होता है तो बात अलग होती है और जब वह मामले से दूर-दूर तक नहीं जुड़ा होता और मामले को दोबारा चलाना चाहता है तो यह अलग बात होती है.
2005 में गुजरात पुलिस ने सोहराबुद्दीन को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था. लेकिन आरोप लगे कि पुलिस ने सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी कौसर बी को बस से उतारकर गोली मार दी थी. तब अमित शाह गुजरात के गृहमंत्री थे. उन पर मुठभेड़ के नाम पर हत्या की साजिश रचने और सबूत मिटाने के आरोप लगे थे. 30 दिसंबर 2014 को मुंबई की सीबीआई अदालत ने अमित शाह को बरी कर दिया. अदालत का कहना था कि इस मामले में अमित शाह की भूमिका के कोई सबूत नहीं हैं और उनका नाम इसमें राजनीतिक कारणों से शामिल किया गया.