रिकवरी एजेंट्स के लिए RBI ने जारी किए सख्त नियम, अब सुबह 8 से पहले और शाम 7 बजे के बाद…

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भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने लोन रिकवरी एजेंट्स (Recovery agents) के लिए फिर एक बार नए नियम जारी किए हैं। आरबीआई लगातार लोन रिकवरी एजेंट्स के लिए नियमों में बदलाव करता रहता है। लेकिन इस बार एक ऐसा नियम जारी किया है, जिससे ग्राहकों को थोड़ी राहत मिलने वाली है। बकाया कर्ज की वसूली करने वाले एजेंटों को आरबीआई ने आदेश दिया है कि वह सुबह 8 बजे के पहले और शाम 7 बजे के बाद कर्जदारों को कॉल नहीं कर सकते। इसके साथ ही नए नियमों में कहा गया है कि एजेंट कर्जदारों को किसी भी तरह की कोई धमकी न दें।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को नए निर्देश जारी करते हुए कहा कि “सुबह आठ बजे के पहले और शाम सात बजे के बाद कर्जदारों को कॉल नहीं कर सकते हैं।” आगे कहा गया कि “सलाह दी जाती है कि रेगुलेटेड एंटिटीज सख्ती से यह सुनिश्चित करेंगी कि वे या उनके एजेंट बकाया कर्जों की वसूली के दौरान कर्जदारों को किसी भी तरह से प्रताड़ित या उकसाने से परहेज करें। कर्जदारों को किसी भी तरह का अनुचित संदेश भेजने, धमकी भरा या अनजान नंबर से फोन करने से भी परहेज करें।”

इसके साथ ही कहा गया है कि “बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) और संपत्ति पुनर्गठन कंपनियां (एआरसी) यह सुनिश्चित करें कि कर्ज वसूली संबंधी उसके निर्देशों का ठीक से पालन किया जाए।” मिली जानकारी के अनुसार ये दिशानिर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, एआरसी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू हो चुके हैं।