आने वाली 25 जुलाई को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जिसके चलते अभी इस नए राष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। 25 जुलाई को ही देश के नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश के राष्ट्रपति का चुनने का अधिकार लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद और सभी राज्यों के विधायक का होता है। वह नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोटिंग करते हैं, उनकी वोटिंग के बाद ही नए राष्ट्रपति की घोषणा की जाती है।
जानकारी के मुताबिक लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद और सभी राज्यों के विधायक के वोटों का मूल्य अलग अलग होता है। इनके वोटों की वैल्यू राज्य की जनसंख्या पर आधारित होती है। इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू उत्तर प्रदेश के विधायकों की होती है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की वैल्यू 208 होती है। वहीं, सबसे कम वैल्यू (08) सिक्किम के विधायकों की होती है। इसके अलावा एक सांसद के वोट की कीमत 708 होती है।
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल 776 सदस्य वोटिंग करते हैं। इनमें 233 सदस्य राज्यसभा के और 543 लोकसभा के होते हैं। गोरतलब हैं कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 राज्यसभा सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालते हैं। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में कुल 5,49,495 अंक होते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाले शख्स को देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है।
राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए भी कुछ शर्ते लागू की गई हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला शख्स भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा हो। अगर उसकी उम्र 35 से कम है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा चुनाव लड़ने वाले में लोकसभा का सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए।