पराली की निगरानी के आदेश को SC ने किया स्थगित, तीन चार दिनों में सरकार…

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देश में प्रदूषण को रोकने के लिए तरह तरह के नियम बनाए जाते हैं। जिसके चलते भी प्रदूषण को रोकने में सफल नहीं रह पाते। फिलहाल इस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार और फैसले ले रही है और नियम भी लागू होने जा रहे हैं। हाल ही में खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पराली (सूखी घास) को जलाने की निगरानी के लिए फैसला लिया था। अपने इस फैसले के चलते सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पराली जलाने (Stubble Burning) की निगरानी के लिए जस्टिस मदन बी लोकुर (Madan B Lokur) की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय कमेटी बनाने को कहा था। लेकिन फिलहल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर रोक लगा दी है।

मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि पराली जलाने की निगरानी के लिए कुछ नए नियम बनाए जा रहे हैं। जो कि जल्दी ही लागू होंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने इस आदेश को स्थगित कर दिया। केंद्र के ओर से कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि “सरकार ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए कानून बना रही है। तीन चार दिन में कानून बना लिया जाएगा।”
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जिसके बाद अपने इस फैसले पर रोक लगाते हुए प्रधान न्यायाधीश (CJI SA Bobde) ने कहा कि “ये स्वागत योग्य कदम है। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। पीआईएल की कोई बात नहीं है, एकमात्र मुद्दा लोग प्रदूषण के कारण घुट रहे हैं और यह कुछ ऐसा है जिस पर अंकुश लगाना चाहिए।” उन्होंने कहा कि “हमारी प्राथमिकता है कि दिल्ली-एनसीआर के लोगों को स्वच्छ हवा मिले।”