महाराष्ट्र में बारबालाओं को छूने या उन पर नोट उछालने पर छह महीने की जेल

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महाराष्ट्र सरकार डांस बार के नियमों को काफी सख्त करने जा रही है. जिसके तहत बारबालाओं को छूने और उन पर नोट उछालने वालों को छह महीने की जेल या 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि इस अपराध को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा. इससे पहले राज्य सरकार ने 26 नियमों वाला एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया था जिसे सरकार द्वारा गठित 25 सदस्यों वाली एक सर्वदलीय समिति के सामने रखा गया है.

इस ड्राफ्ट के प्रावधानों में कहा गया है कि रिहायशी इलाकों में डांस बार चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, न ही स्कूल या धार्मिक स्थल से 1 किलोमीटर के दायरे में डांस बार चलाया जा सकता है. पहले यह अंतर केवल 100 मीटर का था. इस ड्राफ्ट के अनुसार डांस बार के अंदर और बाहर दोनों जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे. हालांकि, पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने बार के अंदर सीसीटीवी लगाने से मना किया था. इसके अलावा डांस बार में तीन महिला सिक्योरिटी गार्ड्स का होना अनिवार्य होगा और शाम 6 बजे से रात 11.30 बजे तक इन्हें खोला जा सकेगा. राज्य सरकार के अनुसार वह इस बिल को विधानसभा के इसी सत्र में सदन के सामने पेश करेगी.