मुंबई में बिल्डरों की मनमानी पर लगेगी लगाम, टाइम पर घर नहीं दिया तो होगा मुकदमा

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मुंबई। मुंबई या महाराष्ट्र में अपने घर का सपना अब साकार हो सकता है। अब अगर बिल्डर तय वक्त पर फ्लैट खरीदारों को उनका घर नहीं सौंपते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद पुलिस ने सर्कुलर जारी कर दिया है। सरकार की पहल से जहां खरीदार खुश हैं वहीं बिल्डरों में निराशा है।
महाराष्ट्र पुलिस की ओर से जारी इस सर्कुलर को फ्लैट खरीदारों के लिए अच्छे दिनों की आहट के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद जारी यह सर्कुलर राज्य के लोगों के लिए राहत लेकर आया है। इस सर्कुलर के मुताबिक तय वक्त पर घर नहीं देने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, खरीदार थाने में बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं।
इस सर्कुलर के आते ही प्रशांत बालाकृष्णन की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। प्रशांत ने 2009 में मुंबई के दहिसर में मशहूर बिल्डर डीबी रियलिटी के प्रोजेक्ट में 1 BHK का फ्लैट बुक कराया था। बिल्डर ने तीन साल में यानी 2012 तक घर देने का वादा किया, लेकिन तय वक्त आते ही बिल्डर ने फ्लैट सौंपने का नया वक्त 2015 मुकर्रर कर दिया। करीब 90 फीसदी भुगतान और ऊपर से ईएमआई का भार इसके बावजूद बिल्डर की मार देखिए 2016 में भी प्रशांत का अपने घर में रहने का सपना सपना ही है।
महाराष्ट्र चैंबर हाउसिंग के चेयरमैन धर्मेश जैन का कहना है कि इस फैसले से बिल्डरों के कामों पर असर पड़ेगा, अगर ऐसा है तो हमे सरकार सारी कानूनी इजाजत जल्द से जल्द दे दें, हम अपना प्रोजेक्ट समय पर कर देगें, पर हमें सरकार से ही इजाजत देरी से मिलती है तो हम क्या करें। इस मामले में हम सरकार से जरूर बात करेगें।
महाराष्ट्र सरकार का फैसला बिल्डरों के अलावा सोसायटी पर भी लागू होगा। बिल्डर असोसिएशन की दलील आम लोगों को हजम नहीं हो रही। जानकार तो इस तरह की सख्ती देश के हर हिस्से में चाहते हैं ताकि जिंदगी भर की कमाई से अपने घर का सपना साकार हो सके।