कोयला घोटाले में बड़ा फैसला; झारखंड इस्पात के दो निदेशक दोषी करार, 31 मार्च को सजा का ऐलान

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नई दिल्ली: सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के एक मामले में झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के दो निदेशकों आर एस रूंग्टा और आर सी रूंग्टा को दोषी ठहराया। कोर्ट ने आर एस रूंग्टा और आर सी रूंग्टा को भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुए उन्हें हिरासत में लेने के आदेश दिए। अदालत ने इस मामले में सजा की मात्रा पर दलीलों की सुनवाई के लिए 31 मार्च का दिन तय किया है। यानी दोषियों को सजा 31 मार्च को सुनाई जाएगी।

गौर हो कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने पिछली 21 मार्च को मामले में फैसला सुनाने के लिये 28 मार्च की तारीख तय की थी। कोयला ब्लाक आवंटन घोटाला मामले में यह पहला प्रकरण है जिसमें विशेष अदालत अपना फैसला सुनाया है। विशेष अदालत कोयला घोटाला मामले से जुड़े सभी पहलुओं को देख रही है।

सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कि जेआईपीएल और तीन अन्य कंपनियों- मेसर्स इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लि., मेसर्स आधुनिक एलॉयज एंड पावर लि. तथा मेसर्स पवनजय स्टील तथा पावर लि. को संयुक्त रूप से धादू कोयला ब्लाक आबंटित किये गये। लेकिन न तो जांच समिति ने आवेदनकर्ता कंपनी के दावे का सत्यापन किया और न ही राज्यमंत्री (एमओएस) ने आवेदनकर्ता कंपनियों के आकलन के लिये कोई तौर-तरीके अपनायें। अदालत ने इन पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा चलाया है।