लॉकडाउन 4.0 : गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दिए ये विशेष अधिकार

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देश में कोविड-19 के सं’क्रमण को लगातार बढ़ते देखते हुए लॉ’कडाउन को 31 मई तक आगे बढ़ा दिया गया है।फिलहाल लॉ’कडाउन 4.0 के लिए गृह मंत्रालय ने कुछ छूट देते हुए राज्य सरकारों के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं।जिसके तहत,राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया कि कोरोना वा’यरस के फैलाव के हिसाब से इस बार क्षेत्रीय इलाकों को कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जाेन समेत कुल 5 जोन में बांटा जाए,जोन निर्धारित करने का फ़ैसला अब राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है और इसके साथ ही लॉकडाउन 4 में 18 मई से 14 दिनों के लिए नाइट क’र्फ्यू का भी प्रवधान किया गया है।

दरअसल,रविवार को लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने संबंधी अहम घोषणा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की ओर से की गई है।इस दौरान तमाम सार्वजनिक स्‍थान जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्‍वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल, सेमिनार हॉल आगे भी पहले की तरह अभी बंद ही रहेंगे।जबकि राज्यों के बीच, अंतरराज्‍यीय बस सेवाएं खुलेगी,और घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बं’द ही रहेगी। मेट्रो सेवा को भी बंद रखा गया है।। सभी धार्मिक स्‍थल पूर्ववत बंद रहेंगे।

ज्ञात हो कि,महाराष्‍ट्र, पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम और तमिलनाडु में पहले ही 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है।लॉकडाउन 0.4 में सभी 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों या जिन्हें पहले से कोई बी’मारी है, गर्भवती महिलाओं और 10 साल के कम उम्र के बच्चों को जरूरी काम या स्वास्थ्य संबंधी कारणों के अलावा घर में रहने की हिदायत दी गई है।वहीं अब लोगों की आवाजाही भी सुबह 7 से शाम 7 तक ही रखा गया है उसके बाद नाइट कर्फ़्यू का समय 7 बजे से शुरु हो जायेगा औऱ किसी भी तरह की आवागमन नही होगी।