किराये के मकान में रहने वालों को भी देना होगा GST.? नियमों में हुआ बदलाव…

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कोरोना काल के दौरान और उसके बाद भी भारत सरकार ने कई फैसले लिए। कई ऐसे फैसले लिए जिसके विरोध में देश की पूरी जनता रही। वहीं, कुछ ऐसा फैसले भी लिए जिसको सबने हसी खुशी कुबूल किया। इस बीच भारत सरकार ने एक और फैसला लिया है, अब देखना होगा कि इस पर जनता कोई एक्शन लेती है या इसका समर्थन करती है। मिली जानकारी के अनुसार, हाल ही में भारत सरकार ने जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियमों में बदलाव किए हैं। इन बदलावों के तहत अब किराये के मकान में रहने वाले लोगों को झटका लग सकता है।

बता दें कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों के तहत अब किराये के मकान में रहने वाले लोगों को भी 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। ये नियम 18 जुलाई को ही लागू कर दिया गया था। लेकिन इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को थी। नए नियमों के अनुसार, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराये पर लेकर रहने वाले किरायेदारों को रेंट के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी भी देना होगा।

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एक और जरूरी बात आपको बता दें कि ये हर किसी के लिए लागू नहीं है। जीएसटी केवल उन ही लोगों को देना होगा जो किरायेदार जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हो और जीएसटी रिटर्न भरने वाली कैटेगरी में आता हो। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराये पर लेकर वहां से अपना बिजनेस चलाने वाले किरायेदार को 18 प्रतिशत टैक्स देना होगा। जानकारी के इसके लिए भी एक निर्धारित सीमा रखी गई है। यानि निर्धारित सीमा पार करने के बाद ही जीएसटी लागू होगा। निर्धारित सीमा सालाना टर्नओवर की रखी गई है।