जानिए होम लोन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें, मृत्यु के बाद इस तरह से…

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देश में कोरोना वायरस के कारण हुई तबाही के बाद कई लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। जिसके कारण कई लोगों ने लोन लिया। लोन लेने के बाद एक सवाल है जो लोगों को परेशान कर रहा है। सवाल ये है कि हम लोन लेने के बाद अगर लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाए तो फिर लोग किसको चुकाना होगा और किस तरह चुकाना होगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। अगर हम लोन लेने के बाद किसी शख्स की मृत्यु हो जाती है तो बैंक के पास पूरा अधिकार होता है कि वह प्रॉपर्टी को सैल करदे। लेकिन बैंक इसके लिए परिवार वालों को पूरा मौका देती है कि वो बाकी बची राशि चुका दें।

जानकारी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लोन पूरा करने से पहले ही मर जाता है तो लोन चुकाने की पूरी जिम्मेदारी उसके कानूनी वारिस के ऊपर आ जाती है। वहीं, अगर कानूनी वारिस इस लोन को चुकाने के लिए सहमत नहीं होता तो फिर किसी दूसरे उत्तराधिकारी को इसको चुके के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर कोई भी लोन चुकाने में सहमत नहीं होता तो फिर बैंक के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है। आखिर में बैंक घर की नीलामी कर देती है।
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बता दें कि अगर लोन लेने वाले व्यक्ति ने लोन का इंश्योरेंस करवा रखा है तो परिवार वालों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं रहती। ऐसी स्थिति में होम लोन इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक का बचा हुआ पैसा चूकती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि घर भी कानूनी उत्तराधिकारी के नाम कर दिया जाता है।