ज्ञानवापी मामला : ASI सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आज

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ज्ञानवापी के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी . सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी दलीलें पेश की थीं. कोर्ट के आदेश पर हाजिर हुए ASI के अतिरिक्त महानिदेशक ने सर्वेक्षण में अपनाई जाने वाली तकनीक के बारे में कोर्ट को जानकारी दी थी.

ASI ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण से ज्ञानवापी की इमारत को खरोंच तक नहीं आएगी . दावे-प्रतिदावे के बीच तीन दिन तक चली सुनवाई के बाद 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित करके हाईकोर्ट ने सर्वे पर लगी रोक जारी रखने का आदेश दिया था. वाराणसी के जिला जज के ज्ञानवापी सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले आदेश को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी . मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने सुनवाई की थी.
कोर्ट में दलील देते हुए मुस्लिम पक्ष के वकील SFA नकवी ने असमायिक अदालती आदेश के जरिए ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण से ज्ञानवापी के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचनें की आशंका जताई थी. उन्होंने कहा था कि सिविल वाद में पोषणीयता का बिंदु तय किये बिना जल्दबाजी में सर्वेक्षण और खोदने का फैसला नुकसानदायक हो सकता है.
हालांकि, ASI ने मुस्लिम पक्ष की दलील को सिरे से खारिज किया था. ASI का कहना था कि सर्वेक्षण के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक से ज्ञानवापी की मूल संरचना को कोई नुकसान नहीं होगा. वहीं, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन और सौरभ तिवारी का कहना था कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण के जरिए वो ज्ञानवापी की सच्चाई सामने लाना चाहते है.