गुटखा-तंबाकू पर फिर लगा बै’न, खरीद एवं बिक्री पर पु’लिस करेगी…

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कोरो’ना संक्रम’ण के इस दौर में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार संक्र’मण को रोकने के लिए अपने राज्य के लिए उचित फैसले ले रहीं हैं। वही महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) द्वारा राज्य की पु’लिस को गुटखा और तंबाकू (Gutkha and tobacco) खरीदने और बेचने वाले लोगों के खि’लाफ आज़ादाना तौर से आ’पराधिक मामले दर्ज करने की इजाज़त दे दी गयी है। राज्य में गुटखा और तंबाकू (Gutkha and tobacco) और इस तरह के पदार्थ पर बै’न लगा हुआ है। इससे पहले पु’लिस (Maharashtra Police) को इस तरह के मामलों में शि’कायत दर्ज करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के अधिकारियों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी।

महाराष्ट्र सरकार ने अब पहले से लगे हुए बै’न को और सख्त बनाने के लिए नई नीति निकाली हैं। सरकार द्वारा पु’लिस को निर्देश दिया गया है कि, वह गुटखा विक्रेताओं और त’स्करों के खि’लाफ गैर जमानती अ’पराध के तहत मामला दर्ज करे। विशेष पु’लिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) मिलिंद भराम्बे द्वारा सभी पु’लिस इकाइयों को 16 को एक परिपत्र के द्वारा दिशा-निर्देश के बारे में जानकारी दी। परिपत्र में बताया गया है कि, उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में पांच जुलाई को एक विशेष बैठक हुई थी, जिसमें पु’लिस को निर्देश दिया गया कि वह गुटखा विक्रेताओं और त’स्करों के खि’लाफ भारतीय दं’ड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत का’र्रवाई करे।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा गुटखा और तंबाकू (Gutkha and tobacco) पर 2012 में ही बै’न लगा दिया गया था। लेकिन आजकल के युवाओं में इसका बहुत ज़्यादा शोक पैदा हो गया है। इसी को देखते हुए पु’लिस को स्वतंत्र रूप से मामले दर्ज करने की अनुमति दी गई है। दिल्ली सरकार द्वारा भी गुटखा, पान मसाला, तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर लगे बै’न को एक साल के लिए बढ़ा दिया था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन उत्पादों पर लगे बै’न के वक़्त को बढ़ाने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में बताया गया है कि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) ने जन स्वास्थ्य के हित में राष्ट्रीय राजधानी में तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध को एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।