घरों में लिमिट से ज़्यादा शराब रखने पर सख़्ती, यूपी सरकार ने किया आदेश जारी, लेना पड़ेगा…

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (yogi adityanath) ने फिर एक बार अपने फैसले के चलते लोगों को हैरान के दिया है। योगी सरकार के इस फैसले के चलते अब उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग बिना लाइसेंस घर में ज़्यादा तादाद में शराब नहीं रख पाएंगे। घर में ज़्यादा मात्रा में शराब रखने के लिए अब लोगों को लाइसेंस बनवाना होगा। लाइसेंस के लिए 12 हजार रुपए सालाना फीस चुकानी होगी और शुरुवात में इस लाइसेंस के लिए 51 हजार रुपए देने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने बताया है कि शराब के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ‘होम लाइसेंस’ (Home License) जिला कलेक्टर से मिलेगा। इसे हर साल रिन्यू कराना होगा।

बता दें कि इन नियमों को लागू करने से सरकार का सीधा मतलब है कि अब लोग बिना लाइसेंस के घर में निजी बार नहीं बना पाएंगे। यूपी सरकार की जानकारी के मुताबिक 6 लीटर से ज़्यादा शराब खरीद, परिवहन और व्यक्तिगत कब्जे की अनुमति है। इससे ऊपर शराब घर पर रखने के लिए आबकारी विभाग के लाइसेंस की ज़रूरत होगी। साथ ही सरकार ने बताया की अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा उसको 2 हजार का जुर्माना भरना होगा।

इस बीच एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय एस भूसरेड्डी ने कहा कि “नई आबकारी नीति के तहत बिना लाइसेंस के घर में तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने पर कार्रवाई होगी। प्रदेश में 7.84 लीटर अल्‍कोहल ही घर में रखने की इजाजत है।” बता दें कि इस नए नियम में कहा गया कि होम लाइसेंस के लिए वही लोग अप्लाई कर पाएंगे, जो पिछले 5 साल से इनकम टैक्स भर रहे हैं। लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करते वक्त इनकम टैक्स रिटर्न की रसीद भी देनी होगी। पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी लगानी होगी। साथ ही एफिडेविट देना होगा कि 21 साल से कम उम्र वाले को शराब रखे जाने वाली जगह पर नहीं जाने दिया जाएगा।