इसी महीने निपटा लें ये जरूरी काम, वरना हो सकती है ये परेशानी

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मार्च 2023 आपकी फाइनेंसियल प्लानिंग के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेन-आधार को जोड़ने से लेकर टैक्स बचाने के उपाय करने के लिए ये महीना बहुत अहम है। इस महीने में कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए जाने हैं। अगर आप इनमें चूक गए तो इसका मतलब है कि आपको न केवल पेनल्टी चुकानी होगी, बल्कि उसके परिणाम भी भुगतने होंगे। IT विभाग ने 31 मार्च, 2023 तक स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। बिना लिंक किया हुआ पैन 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। बिना किसी जुर्माने के पैन-आधार की लिंकिंग की समय-सीमा खत्म हो चुकी है। करदाता 1,000 रुपये का जुर्माना देकर पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं।

यह नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) पोर्टल पर चालान नंबर ITNS 280 के तहत मेजर हेड 0021 (कंपनियों के अलावा सामान्य इनकम टैक्स पेयर) और माइनर हेड 500 (अन्य प्राप्तियां) के तहत राशि का भुगतान करके किया जा सकता है। IT रिटर्न दोनों को लिंक किए बिना भी दाखिल किया जा सकता है। लेकिन आयकर विभाग पैन और आधार के लिंक होने तक आपके रिटर्न को प्रोसेस नहीं करेगा।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च, 2023 है। इसलिए, करदाता जो उक्त वित्तीय वर्ष के लिए इसे दाखिल करने से चूक गए हैं या किसी आय की सूचना देने से चूक गए हैं, वे अपडेटेड आईटीआर (ITR-U) या आईटीआर-यू दाखिल कर सकते हैं।

एसेसमेंट ईयर के अंत से 24 महीने (2 वर्ष) के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकता है, हालांकि ये कुछ शर्तों के अधीन है। यदि करदाता वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इसे दाखिल करने से चूक गए हैं, तो वे अब 31 मार्च तक ऐसा कर सकते हैं।

FY2022-23 के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की समय सीमा 31 मार्च, 2023 को समाप्त हो जाएगी। टैक्स प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए महत्वपूर्ण उपायों में से एक है, क्योंकि इसका उद्देश्य टैक्स देनदारी को कम करना और अधिक बचत करना है। किसी को जितना कम कर चुकाना पड़ता है, उतनी अधिक डिस्पोजेबल आय होती है। कर बचाने के उपलब्ध विकल्पों का लाभ उठाते हुए आप टैक्स बचा सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए अग्रिम कर भुगतान की अंतिम किस्त जमा करने की आखिरी तिथि 15 मार्च है। इस तिथि तक करदाताओं को 100 प्रतिशत अग्रिम कर देनदारी का भुगतान करना होता है। अग्रिम कर के भुगतान में कोई भी चूक होने पर धारा 234बी और 243सी के तहत जुर्माने लगाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सेवानिवृत्ति पर सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए बीमा और पेंशन की मिली-जुली योजना है। यह 31 मार्च, 2023 तक निवेश के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत, निवेशकों को 7.4 प्रतिशत की दर से गारंटीकृत पेंशन मिलती है। इसकी अवधि 10 साल है। इसमें 1,000 रुपये से 9,250 रुपये प्रति माह निवेश किया जा सकता है।