दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अकेले गाड़ी चला रहे ड्राइवर को भी लगाना होगा मास्क, नहीं तो…

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देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या को देखते हुए अब देश में कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। इन नियमों के चलते बहुत से राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया। इन राज्यों में से एक देश की राजधानी दिल्ली भी है। बता दें कि दिल्ली में भी कोरोना के मामले अचानक से बढ़ने लगे हैं। जिसको देखते हुए राज्य में अब और भी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक राज्य ने अगर कोई व्यक्ति अकेले कार चला रहा है। तब भी उसका मास्क लगाना अनिवार्य है।

बता दें कि दिल्ली में बिना मास्क लगाए गाड़ी में सफर कर रहे कुछ लोगों का चालान काटा जा चुका है। जिसके चलते कुछ लोगों ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। सोमवार में इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि “अगर आप अकेले भी कार चला रहे हैं तो मास्क पहनने में इतनी आपत्ति क्यों? ये तो आपकी खुद की सुरक्षा का मामला है। इतना सचेत तो प्रत्येक व्यक्ति रह ही सकता है।”
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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने कहा कि “जब ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन रुकता है तो कई बार वाहन चालक को अपनी साइड वाली विडो खोलनी पड़ती है। कोरोना का यह वायरस इतना प्रभावशाली है तो वह इस दौरान भी किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बना सकता है। सरकार जो भी नियम लागू कर रही है, वह आपको सुरक्षित रखने के लिए कर रही है, इसलिए इसे अहम का विषय बनाने से सभी लोग बचें।”