Delhi Service Bill: दिल्ली सेवा विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

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नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़ा विधेयक- ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023’ (National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act) नया कानून बन गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी. भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 को लागू किया जाता है. इस विधेयक को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया था. विधेयक को लेकर बहस के बाद लोकसभा और राज्यसभा में इसे पारित कर दिया गया था.

कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी सहित कई विपक्षी दलों ने इस बिल को संघवाद की भावना और संविधान के खिलाफ बताते हुए इसे सदन में पेश करने का विरोध किया था. वहीं, बिल पेश करने के दौरान चर्चा में शामिल होते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधी दलों के तर्कों को खारिज करते हुए कहा था कि संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी इसे स्पष्ट कर दिया है.

लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन, टीएमसी सांसद सौगत रॉय, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई एवं शशि थरूर, डीएमके सांसद टीआर बालू और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को सदन में पेश करने का विरोध किया था.